सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाते समय सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों एवं पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले आरोपीगण को हुआ 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास

इंदौर – जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 11.12.2023 को माननीय न्यायालय – श्री निलेश यादव, अपर सत्र न्यायाधीश ,देपालपुर जिला इंदौर ने थाना बेटमा, जिला इंदौर के सत्र प्रकरण क्रमांक 114/2021 में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण 1. राजा, उम्र 45 वर्ष, 2. पवन उम्र 44 वर्ष, को 3. रामकिशन उम्र 67 वर्ष, 4. घनश्याम, उम्र 33 वर्ष, 5. शोभाराम, उम्र 75 वर्ष, 6. श्रीमती रामकन्यावबाई, उम्र 52 वर्ष, 7. श्रीमती पार्वतीबाई, उम्र 70 वर्ष, 8. श्रीमती मायाबाई, उम्र 43 वर्ष, 9. बसन्तीबबाई, उम्र 38 वर्ष, 10.मुस्तकीम, उम्र 35 वर्ष, 11. शिवा, उम्र 28 वर्ष, 12. दीपक, उम्र 35 वर्ष, 13. दिलीप, उम्र 33 वर्ष, 14. रवि, उम्र 30 वर्ष, 15. कमल, उम्र 38 वर्ष, 16. दिनेश, उम्र 42 वर्ष, 17. श्रीमती उर्मिला, उम्र 38 वर्ष, 18. मुकेश, उम्र 45 वर्ष, निवासीगण बेटमा, जिला इंदौर को धारा 333/149 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास, 332/149 (दो बार) प्रत्येक बार के लिये 1 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 147 में 6 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 39700/- रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया गया। प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी के निर्देशन पर अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री शिवनाथसिंह मावई द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04.06.2016 को थाना बेटमा पर नगर परिषद बेटमा का सफाई कर्मी श्री कृष्ण खत्री ने उपस्थित होकर एक लेखी शिकायत आवेदन दिया कि नगर परिषद बेटमा के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान (बब्बी दरबार), सी.एम.ओ. श्रीमती मीनाक्षी पाटीदार, नगर परिषद बेटमा के अधिकारी व कर्मचारी द्वारा एस.डी.एम., नायब तहसीलदार के निर्देश में पुलिस बल की उपस्थिति में शासकीय जमीन पर से अतिक्रमण हटाते समय आरोपीगण राजा भील, शोभाराम, रामकिशन, घनश्याम, पवन, कमल, मुकेश, मुस्तकीम, रामकन्याबाई, पार्वतीबाई. मायाबाई, बसंतीबाई ने शासकीय जमीन पर से अतिक्रमण हटाते समय विरोध कर एकमत होकर अश्लील गालियां देकर ईंट व पत्थर फेंककर मारे जिससे आहत आरक्षक राजेश, जमील मोहम्मद, श्री कृष्ण खत्री को चोटें आयी व उपरोक्त आरोपीगण के द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की। सभी आरोपीगण धौंस देकर बोले कि अब अतिक्रमण हटाने आये तो जान से खत्म कर देंगे। जिसके आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध धारा थाना बेटमा के अपराध क्रमांक 239/2016 अंतर्गत धारा 147, 148, 353, 332, 294, 506 भा.दं.सं. के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण अन्वेषणोपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर से आरोपीगण को उक्त सजा सुनाई गई।




