मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी को हुआ 1 वर्ष कठोर कारावास

मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी को हुआ 1 वर्ष कठोर कारावास
इंदौर – जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि दिनांक 13.12.2023 को माननीय न्यायालय – न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमान् पंकज कुमार श्रीवास्तव, इन्दौर (मध्य प्रदेश), ने थाना भंवरकुआ, इन्दौर, जिला इन्दौेर के अपराध क्रमांक 629/2023 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी अनिल उर्फ अन्नु जमरा उम्र 19 वर्ष , निवासी – जिला धार को धारा 379 भा.दं.वि. में 1 वर्ष कठोर कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री अभिषेक जैन द्वारा की गई।
अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी कृष्णलाल कोचले ने आरक्षी केन्द्र भंवरकुआँ में उपस्थित होकर यह रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 07.06.2023 के सुबह 05.20 बजे लगभग वह अपनी मोटर साइकिल होण्डा साईन क्रमांक एम.पी.09 क्यू.वी. 2111 को पेट्रोल पम्प नया आरटीओ रोड पालदा इंदौर के बाहर लॉक लगाकर खड़ी करके वह बस ड्राइवरी की ड्यूटी पर चला गया था जब शाम को करीबन चार बजे वापस आकर देखा तो उसके रखे स्थान पर उसकी उक्त मोटरसाइकिल नहीं थी जिसकी उसने आसपास तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला। फरियादी की उक्त आशय के रिपोर्ट के आधार पर मोटर साइकिल चोरी किये जाने के संबंध में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध थाना भँवरकुआँ में अपराध क्रमांक 629/23 अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर से अभियुक्तो को उक्त दंड से दंडित किया गया ।




