भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत अनुभाग स्तरीय समिति गठित

रिपोर्ट अरुण मिश्रा
सीधी l सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (व्यापार/वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण के विज्ञापन तथा विनिमय निषेध) सीओटीपीए अधिनियम की धाराओं एवं कार्यक्रम की गतिविधियों की प्रभावी क्रियान्वयन के अनुक्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा आदेश जारी कर जिले में भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के अनुभाग-5 के प्रावधानों के सफल क्रियान्वयन को लागू करने के लिये अनुभाग स्तरीय समिति (डीएलसीसी) का गठन किया गया है।
जारी आदेशानुसार सामिति के अध्यक्ष कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी होंगे। पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला खाद्य एवं औषधि निरीक्षक मध्यप्रदेश, स्वास्थ्य/तम्बाकू नियंत्रण के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं जिले के प्रमुख महाविद्यालय के प्राचार्य सदस्य होंगे।




