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तांत्रिक क्रिया-कर्म की आड़ में लड़की के साथ दुष्‍कृत्‍य करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष का कठोर कारावास

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तांत्रिक क्रिया-कर्म की आड़ में लड़की के साथ दुष्‍कृत्‍य करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष का कठोर कारावास

 

इंदौर – जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्‍तव, ने बताया कि आज दिनांक को माननीय न्‍यायालय – तेरहवें अपर सत्र न्‍यायाधीश एवं विशेष न्‍यायाधीश, (पॉक्‍सो एक्‍ट) श्रीमती सुरेखा मिश्रा, ने थाना द्वारिकापुरी, इंदौर जिला इन्‍दौर के अपराध क्रमांक 30/2020 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी कृष्‍णा उर्फ श्‍याम बाबा, उम्र 28 वर्ष, निवासी इंदौर को धारा 376(2)(के) भा.दं.वि. में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया, अर्थदंड की संपूर्ण राशि प्रतिकर के रूप में पीड़ि‍त लड़की को अपील अवधि पश्‍चात्‍ अपील न होने की दशा में प्रदाय की जावे। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर एवं विशेष लोक अभियोजक श्रीमती अमिता जायसवाल द्वारा की गई।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीड़ि‍त बालिका के द्वारा दिनांक 14.01.2020 को थाना प्रभारी, द्वारकापुरी को शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उसकी तबीयत खराब रहती थी, जिस कारण उसका भाई व माँ उसे द्वारकापुरी में रहने वाले तांत्रिक आरोपी कृष्णा चौहान के पास दिनांक 12-01-2020 को झाड़-फूक हेतु ले गये थे, जहां कृष्णा चौहान ने उसके घर में बने मन्दिर में बैठाकर झाड़-फूक की, जिसके बाद वह कुछ बोल नहीं पाई। कृष्णा चौहान ने उसके भाई को घर के बाहर बैठने के लिये बोला। फिर कृष्णा उसे पीछे बने कमरे में लेकर गया और उसके कपड़े उतारकर जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) किया। कृष्णा ने उससे कहा कि यह बात किसी को मत बताना। फिर तांत्रिक ने उसके भाई को बोला कि इसे लेकर घर जाओ और अगर घर जाकर इसे कोई परेशानी हो तो उसे फोन करके बताना। उसका भाई उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर घर लाया। घर पहुँचकर उसने उसकी भाभी को सारी बात बताई और भाई व भाभी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिये कहा। उसे ब्लिडिंग के कारण चक्कर आ रहे थे। फिर उसके भाई ने तांत्रिक को फोन लगाया और पूछा कि उसे ब्लिडिंग क्यों हो रही है, तो तांत्रिक ने बोला ये उसकी बीमारी के कारण उसने जो झाड़-फूक की है, उससे ऐसा हो रहा है, वह घर पर हवन कर देगा, उससे सब ठीक हो जायेगा। तांत्रिक के डर के कारण उसके भाई ने थाने पर रिपोर्ट नहीं की। आज दिनाक 14.01.2020 तक उसे ब्लिडिंग बंद नहीं हो रही थी, इस कारण उसने अपने जीजाजी को घटना के बारे में फोन करके बताया। फिर जीजाजी, उसके भाई व माँ को साथ लेकर तात्रिक कृष्णा के खिलाफ लिखित में शिकायत की। बालिका के उक्त शिकायती आवेदन के आधार पर आरोपी कृष्णा उर्फ श्याम के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3/4 व 5 (एल)/6 का अपराध पाया जाने से अपराध क्रमांक 30/2020 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई व मामला विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्‍त को उक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया गया।

 

 


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