1.3 किलो गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को 8 माह की सजा, ₹1,000 का जुर्माना

भोपाल। गांजा तस्करी के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी चंदन उर्फ चंदू, निवासी फंदा खुर्द, भोपाल को 8 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर ₹1,000 का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 10 दिन के अतिरिक्त सश्रम कारावास का आदेश दिया गया है।
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी के अनुसार, विशेष न्यायाधीश एवं 24वें अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. मुकेश मलिक की अदालत ने यह फैसला सुनाया। आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत दोषी ठहराया गया।
मामला 13 अगस्त 2023 का है। खजूरी सड़क थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि भोपाल के फंदा खुर्द गांव स्थित पिपलिया जोड़ पर एक व्यक्ति गांजा लेकर खड़ा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध को घेराबंदी कर पकड़ लिया।
तलाशी के दौरान आरोपी के झोले से भूरे टेप में लिपटा मादक पदार्थ बरामद हुआ। इसका वजन 1 किलो 300 ग्राम पाया गया। जब्त पदार्थ को जांच के लिए एफएसएल भोपाल भेजा गया, जहां गांजा होने की पुष्टि हुई। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने विशेष एनडीपीएस न्यायालय में चालान पेश किया।
इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज त्रिपाठी और विक्रम सिंह ने पैरवी की।



