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अवयस्क अभियोक्त्री के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कठोर कारावास एवं 25,000/- रू. अर्थदण्ड की सजा

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अवयस्क अभियोक्त्री के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कठोर कारावास एवं 25,000/- रू. अर्थदण्ड की सजा

बताया गया कि आरक्षी केन्द्र बहरी अंतर्गत ग्राम खुटेली में अवयस्क अभियोक्त्री दिनांक 30.11.2020 को जब अपने घर से कुछ दुरी पर अपनी दादी के साथ बारात देखने गई थी और दादी बारात देखकर पहले ही लौट आई और वह अपने छोटे भाई के साथ रात्रि के 12 बजे बारात देखकर लौट रही थी तो रास्ते मे आरोपी राजेश उपाध्याय द्वारा उसका मुंह दबाकर उसे जबरदस्ती अपने घर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और धमकी दिया कि यदि किसी को बताओगी तो जान से खत्म कर देगा तभी उसका छोटा भाई पिता और चाचा को लेकर आया तब आरोपी उसे वही छोडकर भाग गया। उसने घटना की पूरी बात अपने पिता व चाचा को बताई। घटना की रिपोर्ट नाबालिग अभियोक्त्री द्वारा थाना बहरी जिला सीधी में किये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 559/20 अंतर्गत धारा 376(3), 342, 506 भा.द.सं., धारा 3 एवं 4 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) एवं 3(1)(w)(i) का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 03/21 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा द्वारा अभियुक्त को दोषी प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सीधी की न्यायालय के द्वारा आरोपी राजेश कुमार उपाध्याय तनय कृष्ण बिहारी उपाध्याय, उम्र 30 वर्ष, निवासी-ग्राम खुटेली, थाना बहरी जिला-सीधी (म0प्र0) को ¾ पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)(v) scst act के आरोप में आजीवन कारावास एवं 10,000/- 10,000/- रू. अर्थदण्ड एवं 3(1)(w) (I) scst act के आरोप 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000/- रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

(2): *मारपीट के आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई सजा* :

बताया गया कि फरियादी अनिल कुमार शर्मा थाना अमिलिया उपस्थित होकर इस आशय का मौखिक रिपोर्ट किया कि दिनांक 20.05.2020 के करीबन 9:00 बजे दिन खेत जोतवाने के लिए टैक्टर के मालिक बंशी पटेल से बात करने गये थे कि उसका भी खेत जोत दो तब बंशी बोला कि इस खेत को जोत कर आता हूं जब वह अपने घर लौटने लगा तो रामदयाल शर्मा अपने घर में फोन किया कि अनिल कुमार शर्मा आ रहा है तुम लोग आ जाओ तब इतने में धर्मपाल सिंह, कृष्णा सिंह, सतानंद सिंह, मुद्रिका सिंह आये और मां, बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगे तब वह बोला कि गाली मत दो तब रामदयाल शर्मा और मुद्रिका लाठी से मारपीट करने लगे एवं धर्मपाल, कृष्णा, सतानंद, हांथ मुक्का से मारपीट करने लगे हल्ला गोहार किया तो बीच बचाव करने अशोक शर्मा गुड्डू एवं धर्मवीर आकर बीच बचाव किये घर जाते समय सभी बोल रहे थे कि आज तो बचा दिये दोबारा उसके बच्चों को आम तोड़ने से मना करोगे तो जान से खत्म कर देने की धमकी देते हुए चले गए। मारपीट से उसके दाहिने तरफ सिर में और पीछे पीठ में एवं बांये हांथ, बांए पैर की जांघ में चोटे आई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना अमिलिया जिला सीधी म.प्र. द्वारा अपराध क्रमांक 138/2020 अंतर्गत धारा 294, 323/34 एवं 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण अन्वेषण में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 1309/20 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री सीनू वर्मा द्वारा अभियुक्तगण को दोषी प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी की न्यायालय के द्वारा आरोपीगण 1. धर्मपाल सिंह तनय शीतला सिंह उम्र-50 वर्ष, 2. रामदयाल सिंह तनय वंशमणि सिंह उम्र-38 वर्ष, 3. मुद्रिका सिंह तनय हरिवंश सिंह उम्र-42 वर्ष 4. सतानंद सिंह तनय चंद्रिका सिंह उम्र-28 वर्ष 5. कृष्णा सिंह तनय राघवभान सिंह उम्र-52 वर्ष सभी निवासी- ग्राम सेवड़ा चैकी सिहावल थाना अमिलिया, जिला सीधी (म0प्र0) को धारा 323/34 भादवि के आरोप में प्रत्येक को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500-500/- रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

 

(3) : *महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा*:

बताया गया कि दिनांक 12.01.2016 को अभियोक्त्री ने पुलिस अधीक्षक, सीधी को इस आशय का लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 10.01.2016 को करीब 05.00 बजे वह अपने घर पर अकेली थी, तभी उसके गांव का लक्ष्मी पटेल आया और पूछा कि तुम्हारा पति कहां है, तब फरियादी ने बताया कि वह बकरी चराने गया है, तभी आरोपी ने अभियोक्त्री का दाहिना हाथ पकड़ कर खीचने हुए ओसारी में ले गया और ओसारी में जबरदस्ती अभियोक्त्री को नीचे जमीन पर गिरा दिया और अभियोक्त्री के कपड़े जबरदस्ती उतार दिये, जिससे अभियोक्त्री के कपड़े भी फट गये और अभियोक्त्री के साथ अभियुक्त जबरदस्ती बलात्कार करने लगा। अभियोक्त्री रोने चिल्लाने का काफी प्रयास की तो अभियुक्त ने हाथ से उसका मुंह दबा लिया। अभियोक्त्री की चिल्लाचोट की आवाज सुनकर बगल में रहने वाली रामदयाल की पत्नी आई तो देखी कि अभियुक्त, अभियोक्त्री के उपर चढ़कर बलात्कार कर रहा है। अभियुक्त रामदयाल की पत्नी को देखकर भागने लगा और अश्लीकल गांलियां देते हुए कह रहा था कि यदि किसी को बताओगी तो जान से खत्म कर दूंगा। शाम करीब 6-7 बजे अभियोक्त्री का पति घर वापस आया तो अभियोक्त्री ने सम्पूर्ण घटना अपने पति को बताई और रात होने व आरोपी के डर के कारण उक्त घटना की रिपोर्ट करने नहीं गयी और दिनांक 11.01.2016 को थाना अमिलिया रिपोर्ट करने गयी, किन्तु वहां उसकी रिपोर्ट लेख नहीं की गयी, तब अभियोक्त्री ने उक्त आवेदन पुलिस अधीक्षक, सीधी को सौंपा। पुलिस अधीक्षक सीधी के निर्देश पर थाना अमिलिया सीधी में अपराध क्र. 103/18 अंतर्गत धारा 376, 294, 506 भाग-2 भादवि एवं 3(2)(v-a), 3(2)(v) scst act पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय विशेष न्यायालय (scst act) सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 88/18 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री रमाशंकर दुबे द्वारा अभियुक्त को दोषी प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश (scst act) सीधी की न्यायालय के द्वारा आरोपी लक्ष्मी पटेल तनय इन्‍द्रभान पटेल उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम तितली थाना अमिलिया जिला सीधी को धारा 376 भादवि एवं 3(2)(v) scst act के आरोप में आजीवन कठोर कारावास एवं 10,000/- रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। साथ ही अर्थदण्ड की राशि में से 5,000/- रू. अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में अभियोक्त्री को प्रतिकरस्वरूप दिलाये जाने का भी आदेश पारित किया गया।

 

 


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