क्राइम

अवैध नशे के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये तीन अलग-अलग मामलो में 2 किलो 500 ग्राम गांजा, 73 सीसी नशीली कफ सिरफ कुल कीमती 42 हजार 500 रूपये के साथ 3 आरोपियों को सीधी पुलिस ने किया गिरफ्तार।।

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अवैध नशे के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये तीन अलग-अलग मामलो में 2 किलो 500 ग्राम गांजा, 73 सीसी नशीली कफ सिरफ कुल कीमती 42 हजार 500 रूपये के साथ 3 आरोपियों को सीधी पुलिस ने किया गिरफ्तार।।

रिपोर्ट👉 अरुण मिश्रा

सीधी।पुलिस अधीक्षक डॉ. रविंद्र वर्मा के कुशल निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद श्रीवास्तव एवं उप पुलिस अधीक्षक (मुख्या.) श्रीमती प्रिया सिंह, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चुरहट आशुतोष द्विवेदी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कुसमी के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी बहरी निरी. रीता त्रिपाठी, कमर्जी उनि भूपेश बैस एवं चौकी प्रभारी पोड़ी जे.एन. श्रीवास्तव के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये जप्त किया 2.5 किलोग्राम गांजा एवं 73 सीसी नशीली कफ सिरफ।

 

*मामले का संक्षिप्त विवरणः- 1.* थाना बहरी को दिनांक 21 सितंबर 2023 को देहात भ्रमण के दौरान जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की ग्राम जेठूला का जलील अंसारी एक झोले में अवैध पदार्थ गांजा लेकर विक्रय हेतु ग्राहक का इंतजार कर रहा है। मुखविर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर उनके निर्देशन में थाना प्रभारी बहरी के नेतृत्व में टीम गठित कर मुखविर के बताये स्थान पंचायत भवन जेठूला कच्ची रोड़ के पास एक व्यक्ति झोला लिये दिखा जहा रेड़ कार्यवाही की गई जो आरोपी पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया जिसे हमराह स्टाफ के सहयोग से पकड़ा जाकर उसका नाम पता पुछने पर अपना नाम जलील अंसारी पिता जमालुद्धीन अंसारी उम्र 45 वर्ष निवासी जूठूला थाना बहरी जिला सीधी का होना बताया जो उसके पास रखे झोले को खोलकर देखने पर गांजा जैसा पदार्थ भरा था जिसको रगड़कर सूघ कर चेक किया गया जो अवैध मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया जिसकी तौल करने पर 1 किलो 200 ग्राम गांजा कीमती 12 हजार रूपये मिला जिसे समक्ष गवाहो के जप्त किया गया। आरोपी का उक्त कृत्य स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 20(ख) के तहत अपराध पाये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आरेपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

 

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बहरी निरी. रीता त्रिपाठी उप निरीक्षक धर्मेन्द्र राजपूत, सिउन रजनीश सिंह, भूपेन्द्र बागरी, आरक्षक अवधेश, राजकमल का अहम योगदान रहा।

 

*2.* थाना कमर्जी को दिनांक 21 सितंबर 2023 को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की ग्राम बघउ का दिनेश पटेल अपने घर के पास नशीली कफ सिरफ रख कर विक्रय जा रहा है। मुखविर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर उनके निर्देशन में थाना प्रभारी कमर्जी के नेतृत्व में टीम गठित कर मुखविर के बताये स्थान ग्राम बघउ में संदेही हाथ में बोरी लिये खड़ा था जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे हमराह स्टॉफ की मदत से घेराबंदी कर पकड़ा गया एवं उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम दिनेश पटेल पिता हर्शलाल पटेल निवासी बघउ थाना कमर्जी का होना बताया। जिसके पास रखी बोरी को खोलकर देखने पर अवैध नशीली कफ सिरफ पाई गई जिसकी गिनती करने पर 73 नग कीमती 12410 मिली जिसे समक्ष गवाहो के जप्त किया जाकर संदेही उक्त के संबंध वैद्य कागजात की माग की गई जो प्रस्तुत नही किया। आरोपी का उक्त कृत्य स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8/21/22 एवं म.प्र. ड्रग कन्ट्रोल एक्ट 5/13 के तहत अपराध पाये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आरेपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

 

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कमर्जी उनि भूपेश बैस, राकेश बैस सउनि केशरी प्रसाद पाण्डेय, शिशुपाल सिंह, प्रआर आनंद कुशवाहा, शिवकुमार नामदेव, आरक्षक संदीप पाण्डेय, प्रदीप मिश्रा विक्की सिंह, विकास सिंह, दीपक सिंह, यशवंत तलवारे का अहम योगदान रहा।

 

*3.* चौकी पोड़ी को दिनांक 22 सितंबर 2023 को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा ग्राम नागपोखर मवई नदी पुल पर एक व्यक्ति एक झोले में अवैध पदार्थ गांजा लेकर विक्रय हेतु ग्राहक का इंतजार कर रहा है। मुखविर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर उनके निर्देशन में चौकी प्रभारी पोड़ी के नेतृत्व में टीम गठित कर मुखविर के बताये स्थान मवई नदी पुल पर पहुचे जो एक व्यक्ति झोला लिये दिखा जहा रेड़ कार्यवाही की गई जो आरोपी पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया जिसे हमराह स्टाफ के सहयोग से पकड़ा जाकर उसका नाम पता पुछने पर अपना नाम रामनुज गुप्ता पिता वासुदेव गुप्ता उम्र 45 वर्ष निवासी पोड़ी चौकी पोड़ी थाना कुसमी जिला सीधी का होना बताया जो उसके पास रखे झोले को खोलकर देखने पर गांजा जैसा पदार्थ भरा था जिसको रगड़कर सूघ कर चेक किया गया जो अवैध मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया जिसकी तौल करने पर 1 किलो 300 ग्राम गांजा कीमती 18 हजार रूपये मिला जिसे समक्ष गवाहो के जप्त किया गया। आरोपी का उक्त कृत्य स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 20(ख) के तहत अपराध पाये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आरेपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

 

उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी पोड़ी सउनि. जे.एन. श्रीवास्तव, प्रआर वीरेन्द्र रावत, अभिनेश चौधरी, आरक्षक लालकुमार सिंह, सैनिक पुण्यदेव सिंह का अहम योगदान रहा।


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