क्राइम

लूट करने वाले आरोपी को सजा

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शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी महोदय शाजापुर (श्रीमान अनिरूद्ध जैन) द्वारा आरोपी लाडसिंह पिता मांगीलाल गुर्जर निवासी सेडु थाना पिपलरॉवा (देवास) को भादवि की धारा 392 में दोषी पाते हुये 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, दिनांक 14/03/2023 को फरियादी बाबूलाल ने थाने पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, घटना दिनांक 13/03/2023 को वह अपने खेत बैरछा गॉव तरफ से अपनी स्कूटी से वापस अपने घर बार्डिया सोन जा रहा था, तभी कासम खॉ के खेत के पास अचानक से दो व्यक्ति उसकी स्कूटी के सामने आ गये और स्कूटी में लात मारी, जिससे वह नीचे गिर गया। उसके बाद आरोपी मोबाईल एवं स्कुटी छीनकर भाग गये। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी लाडसिंह पिता मांगीलाल गुर्जर निवासी सेडु थाना पिपलरवा से फरियादी की स्कूटी जप्त की गयी। थाना बैरछा पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती ममता पाराशर सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी जिला शाजापुर ने की।

प्रकरण में आई साक्ष्य व अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये दडित किया गया।

 


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