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हज यात्रा के नाम पर धोखाधाडी करने वाले आरोपी को हुई सजा

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हज यात्रा के नाम पर धोखाधाडी करने वाले आरोपी को हुई सजा

 

संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी , भोपाल ने बताया कि आज दिनांक 06/02/2024 माननीय न्यायालय श्रीमान रवि कुमार बौरासी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय, के द्वारा हज यात्रा के नाम पर धोखाधाडी करने वाले आरोपी मेहमूद हसन को धारा 420, 406 भादवि में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी को धारा 420 भादवि मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 406 भादवि मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री ऋषिराज द्विवेदी द्वारा पैरवी की गई है।

 

घटना का संक्षिप्त विवरण :-

 

दिनांक 05/10/2013 को फरियादी फिरोज उल्ला खान थाना कोतवाली भोपाल मे उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखवाई कि दिनांक 07/05/2013 से दिनांक 04/10/2013 के मध्य आरोपी मेहमूद हसन द्वारा मेरे साथ एवं अन्य लोगो के साथ हज यात्रा पर भिजवाने के नाम पर झांसा देकर षडयंत्र पूर्वक 5 लाख रूपये प्राप्त कर लिये और हज यात्रा पर भिजवाने हेतु व्यवस्था न कर लोगों के साथ धोखाधाडी कर छल कारित किया गया है हज यात्रा के प्रयोजन मे ना लगाकर आपराधिक षडयंत्र के उद्देश्य की पूर्ति हेतु बेईमानी पूर्वक स्वयं के उपयोग लाकर आपराधिक न्यास भंग कारित किया उक्त शिकायत आवेदन के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली द्वारा अपराध क्रमाक 217/13 धारा 420, 406 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को एवं दस्तावेजों से सहमत होते हुऐ आरोपी मेहमूद हसन को धारा 420 भादवि मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 406 भादवि मे 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है ।


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