दीपावली पर पटाखा बिक्री को लेकर सख्ती, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई
अस्थाई लाइसेंस के लिए 31 अक्टूबर तक करें आवेदन, बस्ती से दूर सुरक्षित स्थान पर ही होगा पटाखों का भंडारण

सीधी। दीपावली पर पटाखों के सुरक्षित भंडारण और बिक्री को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दंडाधिकारी बी.पी. पाण्डेय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पटाखा विक्रेताओं को लाइसेंस की शर्तों और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पटाखों का भंडारण आबादी से दूर निर्धारित सुरक्षित स्थान पर ही किया जाएगा। विक्रेता केवल अनुमति प्राप्त स्थल से ही पटाखे बेच सकेंगे। अनधिकृत स्थान पर भंडारण या निर्धारित स्थल के अलावा कहीं और बिक्री करने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
31 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन
पटाखों के अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इच्छुक आवेदकों से समय-सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की गई है। प्रशासन ने कहा कि आवश्यक अनुमति और लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही पटाखों की बिक्री की जाए।
बैठक में एसडीएम मझौली आकाश अग्रवाल, गोपद बनास की एसडीएम प्रिया पाठक, सिहावल के एसडीएम राकेश शुक्ला, कुसमी के एसडीएम सागर जैन, कोतवाली थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी, जमोड़ी थाना प्रभारी केदार परौहा सहित पटाखा विक्रेता उपस्थित रहे।




