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नाबालिक बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी पवन यादव को हुई 20 वर्ष की सजा

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नाबालिक बालिका के साथ गलत काम करने वाले

आरोपी पवन यादव को हुई 20 वर्ष की सजा

 

संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी, भोपाल ने बताया कि आज दिनांक 31/08/2023 माननीय विशेष न्या‍यालय पॉक्‍सो (19वे अपर सत्र न्यायाधीश) श्रीमती रश्मि मिश्रा, के द्वारा नाबालिक बच्ची से दुष्कृत्या करने वाले आरोपी पवन यादव को धारा 363, 376(3), 506 भाग 2 भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्‍ट एवं 66-ई आईटी एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी को धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रू धारा 5एल/6 पॉक्सों एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000रू अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500रू अर्थदण्ड, धारा 506 भाग 2 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड, धारा 66-ई आईटी एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रू का अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है । उक्त, प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीप्ति पटेल, श्रीमती वर्षा कटारे द्वारा पैरवी की गई है।

 

घटना का संक्षिप्तव विवरण :-

दिनांक 17/04/2017 को अभियोक्त्री अपनी माता के साथ थाना जहागीराबाद भोपाल में उपस्थित होकर सूचना दी कि अभियोक्त्री दिनांक 02/04/2017 को अपनी माता के साथ काम पर गई हुई थी शाम को करीब 05:00 बजे मोहल्ले में रहने वाला आरोपी पवन यादव आया और बहाने से अभियोक्त्री को अपने घर ले गया जहॉ पर आरोपी द्वारा अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ गलत काम किया और मोबाईल मे गंदा वीडियो भी बना लिया गया और धमकी दी किसी को कुछ बताया तो ये वीडियो सबको दिखा दूंगा, आरोपी पवन यादव द्वारा अभियोक्त्री को लगातार तीन-चार दिनो से डराकर धमकाकर जबरदस्ती दो बार और गलत काम किया गया। डर के कारण अभियोक्त्री अपने दीदी के घर चली गई वहॉ से वापस आने के बाद अभियोक्त्री द्वारा सारी बात अपनी माता को बताई। उक्त घटना की सूचना के आधार पर पुलिस थाना जहागीराबाद द्वारा अपराध क्रमांक 314/17 धारा 376, 363, 506 भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सोद एक्टि के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, पुलिस द्वारा विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को एवं वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुऐ आरोपी को को धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रू धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्टन में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000रू अर्थदण्डय, धारा 363 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 500रू अर्थदण्डए, धारा 506 भाग 2 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्डा, धारा 66-ई आईटी एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रू का अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया गया है।


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