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नाबालिग पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्‍संग एवं छेडछाड करने वाले आरोपीगणों को अजीवन कारावास की सजा

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चिन्हित एवं जघन्‍य सनसनीखेज प्रकरण

नाबालिग पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्‍संग एवं छेडछाड करने वाले आरोपीगणों को अजीवन कारावास की सजा

आज दिनांक 26.12.2024 को श्रीमान पवन कुमार बांदिल, अपर सत्र न्यायाधीश बैरसिया, जिला भोपाल ने विशेष प्रकरण क्र0 67/21 शासन विरूद्ध संकेत उर्फ शैतानसिंह लौधी आदि, थाना गुनगा अपराध क्र0  299/21 में आरोपीगण संकेत उर्फ शैतानसिंह लौधी, दीपक लोधी तथा लीलाकिशन लोधी को धारा 376(घ) (क)भादवि में आजीवन कारावास व 5000-5000/- रूपये अर्थदण्‍ड से धारा 458 भादवि में 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000-3000/- रूपये अर्थदण्‍ड से, धारा 506 भादवि में 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000-1000/- रूपये अर्थदण्‍ड से धारा 5(छ)/6   लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में आजीवन कारावास व 3000-3000/- रूपये अर्थदण्‍ड से तथा धारा 9(छ)/10 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000-3000/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक, बैरसिया श्री आशीष तिवारी द्वारा की गयी, जिसमें श्रीमती संघमित्रा सिंह विशेष लोक अभियोजक, बैरसिया द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

जिला रायसेन निवासी 15 वर्ष 11माह 24 दिन की पीड़िता अपनी बडी बहन के घर ग्राम गुनगा में मेहमानी करने के लिए आयी थी। उसी दौरान दिनांक 08.09.21 को उसकी बडी बहन की तबियत खराब होने के कारण उसके जीजाजी ने पीड़िता की बडी बहन को हमीदिया अस्‍पताल, भोपाल में भर्ती किया था, जहां पर उसका ईलाज चल रहा था। पीड़िता के जीजाजी भी बडी बहन के साथ अस्‍पताल में थे। ग्राम गुनगा में पीड़िता एवं उसके जीजाजी के बडे भाई की 9 वर्ष की बेटी घर पर अकेले थे। दिनांक 12.09.21 को रात को लगभग 9 बजे आरोपीगण संकेत उर्फ  शैतान सिंह लोधी, दीपक लोधी तथा लीलाकिशन लोधी निवासीगण ग्राम गुनगा तहसील बैरसिया, जिला भोपाल ने पीड़िता के घर का दरवाजा खटखटाया तो 9 वर्षीय लडकी ने दरवाजा खोल दिया तभी तीनों आरोपीगण घर के अंदर आ गए और घर के अंदर आकर 15 वर्षीय 11 माह 24 दिन की पीड़िता के साथ तीनों आरोपीगणों ने पीड़िता को डरा धमकाकर उसके साथ बलात्‍कार किया। घटना के दौरान आरोपी लीलाकिशन ने पीड़िता का मोबाईल से वीडियो भी बनाया था। आरोपी शैतानसिंह ने घटना के समय 9 वर्षीय लडकी के साथ बुरी नियत से छेडछाड भी की थी। इसके बाद आरोपीगणों ने पीड़िता से कहा कि अगर उक्‍त बात किसी को बतायी तो जान से खत्‍म कर देगें। इसके बाद आरोपीगण चले गए।घटना के अगले दिन पीड़िता अपने पिता के साथ अपने घर जिला रायसेन चली गयी एवं घर जाकर अपने माता-पिता को घटना के बारे में जानकारी दी। दिनांक 14.09.21 को 15 वर्ष 11माह 24 दिन की पीड़िता द्वारा उक्‍त घटना की रिपोर्ट महिला थाना रायसेन में की गयी। रिपोर्ट पर घटना स्‍थल ग्राम गुनगा तहसील बैरसिया, जिला भोपाल का होने से महिला थाना रायसेन से प्रकरण थाना गुनगा, जिला भोपाल को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। थाना गुनगा के द्वारा प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपंरात आरोपीगण संकेत उर्फ  शैतान सिंह लोधी, दीपक लोधी तथा लीलाकिशन लोधी के विरूद् अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पैरवीकर्ता

श्री आशीष तिवारी

 


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