हत्या के प्रयास के सनसनीखेज मामले में तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 5000/-5000/- रू. जुर्माना

हत्या के प्रयास के सनसनीखेज मामले में तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 5000/-5000/- रू. जुर्माना
बताया गया कि दिनांक-30.03.2021 को फरियादी भीमसेन तनय शंकर यादव उम्र 40 वर्ष साकिन चूल्ही द्वारा पुलिस चौकी सेमरिया में सूचना दी गई कि उक्त दिनांक को लगभग 14.00 बजे उसका छोटा भाई छविलाल यादव उम्र 35 वर्ष गांव में ही आंगन बाड़ी के पास नाला के दूसरे पार बकरी चरा रहा था तथा वह वही पर खेतवाई कर रहा था उसी समय मंखा कोल के खलिहान के पास उसका छोटा भाई छविलाल बैठा था उसी समय आरोपी विकास हांथ मे कुल्हाड़ी लिये, आरोपी सुरेश एवं धीरेश डण्डा लेकर आये और पुराने विवाद के कारण जान से मारने की नीयत से छविलाल यादव के साथ कुल्हाडी एवं डण्डे से मार-पीट करने लगे, उसके पहुंचने के पूर्व ही आरोपीगण उसे मरा समझकर भाग गये, हल्ला-गोहार करने पर गांव के कई लोग आ गये, उक्त मार-पीट से छविलाल को सिर, दोनो आंख, कमर, पीठ, दोनो पैरों के गम्भीर चोटे आई है। उक्त सूचना के आधार पर थाना चुरहट में अपराध क्र. 237/21 अंतर्गत धारा 307/34 भादवि लेखबद्ध की गई एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रकरण को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 83/21 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री बृजेश किशोर पाण्डेय द्वारा अभियुक्तगण को दोषी प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सीधी श्रीमान् गौतम कुमार गुजरे की न्यायालय के द्वारा आरोपी विकास विश्वकर्मा तनय अवधनारायण उर्फ अवधशरण विश्वकर्मा, उम्र-21 वर्ष, सुरेश विश्वकर्मा तनय रामस्वरुप विश्वकर्मा, उम्र-30 वर्ष एवं धीरेश विश्वकर्मा तनय रामस्वरुप विश्वकर्मा उम्र-26 वर्ष, सभी निवासी ग्राम चूल्ही, थाना-चुरहट,जिला- सीधी म0प्र0 को 326/34 भादवि के आरोप में 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000-/ 5,000/- रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।




