चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण में 4 वर्ष की बालिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष सश्रम कारावास

इंदौर :- दिनांक 22.07.2023 को माननीय न्यायालय तेरहवें अपर सत्र न्याययाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो. एक्ट) श्रीमती सुरेखा मिश्रा, इंदौर, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) ने थाना द्वारकापुरी के सत्र प्रकरण क्रमांक 58/2021 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी प्रकाश बाधवानी , उम्र 47 वर्ष, निवासी द्वारकापुरी इंदौर को धारा 376 क ख भादवि एवं 5 एम/6 पॉक्सो एक्ट में 20 -20 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 363 भादवि व धारा 9एम/10 पॉक्सो एक्ट में 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में श्री संजीव श्रीवास्तव डीपीओ के निर्देशन मे अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई।
नोट :- न्यातयालय द्वारा पीडि़त बालिका को 80000 रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में दिलाये जाने की अनुशंसा की गई।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि बालिका की माता ने पुलिस थाना द्वारकापुरी, इंदौर आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट किये जाने हेतु लिखित शिकायती आवेदन पेश किया कि दिनांक 24.12.2020 को उसकी बेटी पीड़ित बालिका उम्र-04 वर्ष घर के बाहर खेल रही थी। उनकी ही कॉलोनी में रहने वाला आरोपी प्रकाश बाधवानी ने उसकी बेटी पीड़ित बालिका को अपने पास बुलाया और घर के अंदर ले गया और पलंग पर लेटाकर उसकी बेटी पीड़ित बालिका की पेंट उतारकर उसके पैरों पर हाथ फेरकर उसकी बेटी के प्रायवेट पार्ट गुप्तांगों पर हाथ लगाया, उसकी बेटी वहां से भागकर उसके पास आयी और उसने उक्त घटना के बारे में बताया, फिर वह अपनी बेटी बालिका को साथ में लेकर थाने रिपोर्ट करने आयी । बालिका की माता की उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना द्वारकापुरी, इंदौर में अपराध क्रमांक 619/2020 अंतर्गत धारा 363, 366, 354 भा.दं.सं. व धारा 9/10 पॉक्सो एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई।, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया।




