क्राइम

अवयस्क बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को हुआ 03 वर्ष सश्रम कारावास 

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इंदौर – जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि आज दिनांक 08 .12.2023 को माननीय न्यायालय – श्री निलेश यादव, अपर सत्र न्यायाधीश ,देपालपुर जिला इंदौर ने थाना गौतमपुरा, जिला इंदौर के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 40/2022 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी रतन माली आयु 22 वर्ष, निवासी गौतमपुरा जिला इंदौर को धारा 354 ए भा.दं.वि. एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03- 03 वर्ष का सश्रम कारावास धारा 452 एवं 354 भादवि मे 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी के निर्देशन पर अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री शिवनाथसिंह मावई द्वारा की गई।

अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 06.12.18 को पीडिता के द्वारा थाना आकर रिपोर्ट किया कि वह दिनांक 05.12.2018 को दिन के करीब 03:00 बजे घर के आंगन में बाथरूम में नहा रही थी तभी उसके मोहल्ले का आरोपी आया और बाथरूम में घुस गया और बुरी नियत से उसका दाहिना हाथ पकड लिया। वह चिल्लाई तो मोहल्ले के लोग आ गये तो आरोपी बाथरूम से निकल कर भाग गया। शाम को उसकी मां के काम पर से आने पर उसने अपनी मां को घटना बतायी। फरियादिया की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध थाना गौतमपुरा के अप. क. 246/2018 अंतर्गत् भा.द.स. की धारा 451, 354 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7, 8 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण अन्वे5षण पश्चारत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।

 

 

 

 


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