क्राइम

खर्चे की बात को लेकर पत्नी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी पति को हुआ 05 वर्ष का सश्रम कारावास

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इंदौर :- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 07.07.2023 को माननीय न्यायालय श्रीमान् गिर्राज प्रसाद गर्ग, सत्ताईसवें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, इन्दौर, जिला इंदौर ने थाना राजेन्द्र नगर, इन्दौर, जिला इन्दौर के अपराध क्रमांक 257/2014 एवं न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 589/2014 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी कैलाश पिता पन्नालाल, उम्र 60 वर्ष, निवासी बलाई मोहल्ला, राऊ, वार्ड नंबर-2 जिला इन्दौर को धारा 307 भारतीय दण्ड विधान में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 1000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री जी.एस. सिसोदिया द्वारा की गई।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.03.2014 को फरियादी अंकित ने थाने आकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लिखाई कि वह 139 बाडी मोहल्ला राऊ, इंदौर में रहता है उसके दो मकान है, वह बाडी मोहल्ला ए.बी. रोड राऊ में उसकी माँ काशीबाई के साथ रहता है तथा एक मकान बड़ा बाजार बाखल राऊ में है, जहाँ उसके पिताजी अकेले रहते हैं। उसकी माँ ने बोला कि वह दो-तीन दिन से बड़ा बाजार वाले मकान पर नहीं गयी है। वह बड़ा बाजार वाले मकान पर जा रही है तो इसने बोला कि वह भी उसके साथ चलता है। फिर वह और उसकी माँ बड़ा बाजार बाखल राऊ गये जहाँ घर के अंदर उसके पिताजी और माँ की खर्चे की बात को लेकर विवाद हो गया तो उसके पिताजी ने बोला कि आज तुझे निपटा देता हूँ, ऐसा कहकर कुल्हाड़ी उठाकर जान से मारने की नियत से उसकी मम्मी के दाहिने सिर व चेहरे पर दो वार किये, जिससे उसकी मम्मी को गंभीर चोटें लगकर खून निकलने लगा वह गिर गयी, उसे ईलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 257/14 धारा 307 भा.दं.वि. पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

 


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