क्राइममध्य प्रदेश

अवयस्क बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को हुआ 10 वर्ष का कठोर कारावास

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इंदौर :- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 28.06.2023 को माननीय न्यायालय तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) श्रीमती सुरेखा मिश्रा, इंदौर, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) ने थाना बाणगंगा, इंदौर के प्रकरण क्रमांक 2048/2018 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी ज्ञानराव, उम्र 33 वर्ष, निवासी इंदौर को धारा 376(2)(एन) भा.दं.स. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 366 भा.द.सं. में 7 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 4000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई। नोट :- न्यायालय द्वारा पीडित बालिका को 50000 रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में दिलाये जाने की अनुशंसा की गई।

 

अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडित बालिका के पिता ने पुलिस थाना बाणगंगा, इंदौर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बेटी पीड़ित बालिका, उम्र 15 वर्ष अहिल्या आश्रम स्कूल, पोलो में में पढ़ती है। दिनांक 04-07-2018 को सुबह 10 बजे उसकी लड़की बालिका स्कूल जाने का बोलकर गई थी. जो वापस नहीं आई, जिसकी उसने आसपास कॉलोनियों तथा अपने सभी रिश्तेदारों में पता किया, किन्तु कोई पता नहीं चला। कोई अज्ञात बदमाश उसकी लड़की बालिका को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। बालिका के पिता की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना बाणगंगा, इंदोर में अपराध क्रमांक 618/2018 अंतर्गत धारा 363 भा.दं.सं. की, प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना दौरान पीडित बालिका को दस्तयाब किया गया एवं उसके कथन एवं मेडिकल जाँच पश्चात् एवं संपूर्ण अनुसंधान होने के पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया।

 

 


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