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नाबालिग का पीछा कर शादी का दबाव बनाने वाले आरोपी को 1 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट का फैसला

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भोपाल। नाबालिग बालिका का लगातार पीछा करने, फोन और मैसेज के जरिए परेशान करने तथा जबरन शादी का दबाव बनाने वाले आरोपी को विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दोषी करार देते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक अजय शंकर प्रजापति ने बताया कि 13 जून 2026 को अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्री मनोहरलाल पाटीदार की अदालत ने आरोपी आमिर खान को धारा 354-घ, 506(1) भारतीय दंड संहिता तथा धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध पाया।

न्यायालय ने आरोपी को धारा 354-घ एवं 11/12 पॉक्सो एक्ट के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास और 3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं धारा 506(1) के तहत न्यायालय उठने तक की सजा और 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।

क्या था मामला?

अभियोजन के अनुसार 18 जुलाई 2022 को पीड़िता की मां ने थाना जहांगीराबाद में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि ऑटो चालक आमिर खान उनकी नाबालिग बेटी का लगातार पीछा करता था। वह फोन और मैसेज के माध्यम से भी उसे परेशान करता था तथा शादी करने के लिए दबाव बना रहा था।

परिजनों के मुताबिक लगातार मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर नाबालिग ने बड़ी संख्या में दवाइयों का सेवन कर लिया था, जिसके बाद उसे उपचार के लिए कमला नेहरू अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।

साक्ष्यों के आधार पर हुई दोषसिद्धि

मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजJन पक्ष ने साक्ष्य, दस्तावेज और गवाहों के आधार पर अपना पक्ष रखा। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय शंकर प्रजापति एवं श्रीमती ज्योति कुजूर ने पैरवी की।


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