क्राइम

चंदिया पुलिस ने मारी बड़ी रेड, 114.5 लीटर अवैध शराब जप्त

ar 728 ad
AR News Live

उमरिया। जिले में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशानुसार थाना चंदिया पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एक आरोपी के घर से 114.5 लीटर अवैध देशी और अंग्रेजी शराब जब्त की है। इस कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

 

मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई

 

09 अप्रैल 2025 की शाम चंदिया थाना पुलिस को सूचना मिली कि रोहित दर्दवंशी (निवासी वार्ड क्रमांक 10, बिसहनी मोहल्ला) अपने घर में बड़ी मात्रा में अवैध शराब छिपाकर रखे हुए है और जल्द ही उसे बेचने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल दबिश दी और तलाशी अभियान चलाया।

 

114.5 लीटर अवैध शराब जप्त, कीमत ₹54,730

 

पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपी के घर के एक कमरे से 14 कार्टून में भरी देशी और अंग्रेजी शराब बरामद की। जब आरोपी से शराब के वैध दस्तावेज मांगे गए, तो वह कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने पूरी शराब जप्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया।

 

जब्त की गई शराब का विवरण:

देशी शराब: 6 कार्टून, प्रत्येक में 50 शीशी (180 एमएल प्रति शीशी), कुल 54 लीटर

अंग्रेजी शराब: 4 कार्टून, कुल 12.5 लीटर  

बीयर: 4 कार्टून, कुल 48 लीटर  

कुल जप्त शराब: 114.5 लीटर

कुल अनुमानित कीमत: ₹54,730/-  

 

गिरफ्तार आरोपी का विवरण

 

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान रोहित दर्दवंशी पिता राजकिशोर दर्दवंशी (निवासी वार्ड क्रमांक 10, बिसहनी मोहल्ला, थाना चंदिया, जिला उमरिया) के रूप में हुई है।

 

आबकारी विभाग की भूमिका पर उठे सवाल  

 

इस कार्रवाई ने जिले में आबकारी विभाग की निष्क्रियता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आम जनता के बीच चर्चा हो रही है कि जब पुलिस इतनी आसानी से अवैध शराब पकड़ सकती है, तो आबकारी विभाग क्यों नहीं? गली-गली में शराब की अवैध बिक्री हो रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इसे रोकने में विफल नजर आ रहे हैं।

 

पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन इस मामले में आगे क्या कदम उठाएगा, यह देखने वाली बात होगी।


AR News Live
ar 728 ad
ar 728 ad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ar 728 ad
Back to top button