मारपीट के आरोपी को 01 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माना

बताया गया कि फरियादी शिवपाल साकेत पिता उदयभान सिंह गोंड़ उम्र-28 वर्ष, साकिन ग्राम गोतरा, थाना कुसमी, जिला सीधी (म.प्र.) प्राथमिक शाला, उत्तर टोला गोतरा में सहायक अध्यापक के पद पर पदस्थ है। दिनांक 18/08/2017 को करीब 02:30 बजे की घटना वह स्कूल के प्रागंण में वह तथा अतिथि शिक्षक राजबहोर प्रजापति कुर्सी पर बैठे थे, उसी समय गोतरा का राजकुमार सिंह गोंड़ प्रांगण में आया और बोला कि ए मास्टर उसे शराब पिला नहीं तो 500/- रूपये दे, जब उसने शराब पिलाने से एवं 500/- रूपये देने से मना किया तो अभियुक्त मां-बहन की अश्लील गालियां देने लगा जो उसे सुनने में बुरी लगी, अभियुक्त अश्लील गालियां देकर बोला कि 500/- रूपये नहीं देगा तो उसे जाने से खत्म कर देगा, की धमकी देकर उसे हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगा, जिससे उसे बांये आंख के पास चोंट लगी थी तथा खून निकल आया तथा दोनों कुर्सी को तोड़ दिया था जिससे 800/- रूपये का नुकसान हुआ था। मौके पर राजबहोर प्रजापति अतिथि शिक्षक ने बीच-बचाव किया तथा घटना शिवबकस विश्वकर्मा तथा शिवराज प्रजापति ने देखी सुनी थी। घटना की उक्त रिपोर्ट फरियादी द्वारा आरक्षी केंद्र थाना कुसमी के अपराध क्रमांक 110/2017 धारा 294, 327, 427, 506 भाग-2 भा.द.सं. पंजीबद्व किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्व न्यायालय मझौली में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्र.क्र. 378/17 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामराज सिंह द्वारा अभियुक्त् को दोषी प्रमाणित कराया गया जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली जिला सीधी सुश्री रूची परते की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त राजकुमार सिंह पिता उदयभान सिंह गोंड़ उम्र-28 वर्ष, निवासी ग्राम गोतरा, थाना कुसमी, जिला सीधी (म.प्र.) को धारा 327 भा.दं. सं. के अपराध में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/- रू. अर्थदण्ड, धारा 427 भा.द.सं. के अपराध में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500/-रू. अर्थदण्डस की सजा से दण्डित किया गया। साथ ही अर्थदण्ड की राशि 1,500/-रूपये आहत शिवपाल साकेत को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात् दिलाये जाने का भी आदेश पारित किया गया।




