हत्या मामले में न्याय की जीत: रामपुर नैकिन के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास, एक आरोपी अब भी फरार

सीधी। हत्या मामले में रामपुर नैकिन न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस घटना ने 2020 में पूरे क्षेत्र को दहला दिया था, जब मामूली विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली।
हत्या मामले की शुरुआत और घटनाक्रम
दिनांक 10 मार्च 2020 की दोपहर, फरियादी कल्लू साकेत के घर के सामने आरोपियों ने अभद्र गालियां दीं। शाम होते-होते विवाद बढ़ गया और आरोपी छोटू कोल, गोलू कोल, बबुआ कोल एवं बिहारी कोल ने घर के सामने आकर पुनः गालियां दीं। रोकने पर आरोपियों ने घातक हमला किया।
हत्या मामले में पीड़ित की मौत और पुलिस कार्रवाई
हमले में निरमोही साकेत गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल ले जाते समय उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। थाना रामपुर नैकिन पुलिस ने अपराध क्रमांक 140/20 धारा 302/34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
हत्या मामले में न्यायालय का फैसला
विवेचना पूर्ण होने के बाद मामला न्यायालय में पेश किया गया। अपर लोक अभियोजक आदित्य प्रताप सिंह की पैरवी में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय रामपुर नैकिन ने राजबिहारी कोल, बबुआ कोल और बृजनंदन उर्फ गोलू कोल को दोषी पाते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं आरोपी छोटे उर्फ छोटे लाल फरार है और उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी हुआ।
हत्या मामले से जुड़ा निष्कर्ष
यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए राहत लेकर आया बल्कि समाज में न्याय की मजबूती का संदेश भी देता है। अदालत का सख्त रुख यह दर्शाता है कि अपराध करने वालों को कानून से बचना असंभव है।




