क्राइममध्य प्रदेश

मारपीट के आरोपियों को एक-एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा

ar 728 ad
AR News Live

 

मारपीट के आरोपियों को एक-एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा

सीधी, बताया गया कि फरियादी रामशरन प्रजापति पिता विश्वनाथ प्रजापति उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम रामडीह थाना बहरी जिला सीधी ने दिनाँक 05.08.2023 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्व कराई कि आज दिनाँक को दोपहर 03:00 बजे के लगभग उसकी पत्नी उर्मिला प्रजापति घर पर थी। वह काम करने गांव तरफ गया हुआ था, जब घर लौटा तो उसके घर में पिंटू प्रजापति भी था, उसकी पत्नी उसे बतायी कि पिंटू प्रजापति कह रहा था कि उससे प्यार करो, अपने पति को छोड़ दो, तब उसे डाट फटकारकर वहां से भगा दिया था। फिर वह मैदान होने तालाब तरफ चला गया। समय करीबन 04:00 बजे पिंटू प्रजापति, बाबूलाल प्रजापति एवं रघुवीर प्रजापति तीनों हाथ में लाठी डण्डा लेकर वहां पहुंच गये। बाबूलाल हाथ में टांगी लिया था तीनों अचानक मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार करने हेतु उसे मारने लगे, जिसके उसके हाथ, पीठ एवं कमर में कई लाठियां लगी। बाबूलाल ने टांगी के पासा से उसके सिर में मार दिया जिससे खून बहने लगा तथा उसे जान से खत्म करने की धमकी दी। उक्त सूचना के आधार पर थाना बहरी, जिला सीधी में अपराध क्रमांक 385/23 अंतर्गत धारा 294, 325/34 एवं 506 भाग-2 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं मामला विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना पश्‍चात् अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय सीधी में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1612/2023 में शासन की ओर से सशक्‍त पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती पूजा गोस्‍वामी के द्वारा अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय जेएमएफसी सीधी के द्वारा अभियुक्त 1- रघुवीर प्रजापति तनय बाघा उर्फ बाघराज प्रजापति, उम्र 53 वर्ष, 2- बाबूलाल प्रजापति तनय रघुवीर प्रजापति, उम्र 24 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम रामडीह, थाना बहरी, जिला सीधी, (म0प्र0) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325/34 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्धि पर प्रत्येक अभियुक्त को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000-1000/- रूपये, कुल 2,000/- (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

 


AR News Live
ar 728 ad
ar 728 ad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ar 728 ad
Back to top button