परिवहन विभाग का बड़ा कदम: ई-चालान अब 90 दिन में कोर्ट में पेश, सख्ती भी और राहत भी

परिवहन विभाग का नया ई-चालान नियम वाहन चालकों के लिए सख्ती और राहत दोनों लेकर आया है। अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जारी ई-चालान 150 दिन की जगह 90 दिन में कोर्ट में ऑनलाइन पेश किए जाएंगे। यह फैसला बढ़ते लंबित मामलों और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है, जिससे नियमों का पालन और राजस्व वसूली दोनों बेहतर हो सके।
परिवहन विभाग का नया ई-चालान नियम: लंबित मामलों पर जल्द कार्रवाई
परिवहन विभाग का नया ई-चालान नियम लागू होने के बाद सीसीटीवी कैमरों से हर महीने जारी होने वाले हजारों ई-चालान अब 90 दिन में कोर्ट में प्रस्तुत होंगे। यातायात पुलिस के अनुसार, 65% लोग चालान का भुगतान समय पर कर देते हैं, लेकिन बाकी लंबित रह जाते हैं। अब तक 25 हजार ई-चालान की वसूली लंबित है, जिन्हें नियमित कोर्ट में पेश कर निपटाया जाएगा।
परिवहन विभाग का नया ई-चालान नियम: वसूली और सख्ती एक साथ
परिवहन विभाग का नया ई-चालान नियम चालान जमा न करने वालों पर कार्रवाई को आसान बनाएगा। नई व्यवस्था में वर्चुअल कोर्ट और नियमित कोर्ट दोनों के माध्यम से लंबित ई-चालानों की तामिली करवाई जाएगी। चालान जमा न करने पर वाहन मालिक को कोर्ट में पेश होना अनिवार्य होगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी होगी और यातायात व्यवस्था सुधरेगी।
परिवहन विभाग का नया ई-चालान नियम: वर्चुअल कोर्ट से प्रक्रिया में तेजी
परिवहन विभाग का नया ई-चालान नियम पते और मोबाइल नंबर अपडेट न होने से चालान तामिल न होने की समस्या का समाधान करेगा। अब चालान सीधे कोर्ट के माध्यम से भेजा जाएगा, जिससे तामिली होने पर तुरंत भुगतान किया जा सकेगा और न करने पर कोर्ट में पेश होना होगा।
परिवहन विभाग का नया ई-चालान नियम: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्यता
परिवहन विभाग का नया ई-चालान नियम लागू करने के साथ ही अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। एआईजी ट्रैफिक संजय शर्मा के अनुसार, इससे चालान तामिली में आसानी होगी और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।




