09 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक लैंगिक हमला करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष का सश्रम कारावास

09 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक लैंगिक हमला करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष का सश्रम कारावास
इंदौर – जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि दिनांक 31.01.2024 को माननीय न्यायालय – पंचम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, इन्दौर (मध्य प्रदेश) (पॉक्सो एक्ट) श्रीमती रश्मि वाल्टर, ने थाना छत्रीपुरा, इन्दौर के अपराध क्रमांक 562/2022 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी परमात्मादास, उम्र 53 वर्ष, निवासी जिला देहरादून को धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में डीपीओ श्री संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन पर अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रीति अग्रवाल द्वारा की गई।
पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़ित बालक को 100000/- रुपये प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया।
अभियोजन के अनुसार फरियादिया इंदौर में रहती है तथा गृह कार्य करती है। दिनांक 09.11.22 को रात करीब 08:45 बजे से 09:15 बजे के मध्य की बात है मंदिर पर प्रसाद वितरण कार्यक्रम चल था, जिसमें फरियादिया का पुत्र उम्र 09 वर्ष प्रसाद लेने गया था, फिर थोड़ी देर बाद फरियादिया का बेटा दौड़ते हुए फरियादिया के पास घर पर आया व उसने बताया कि मैं मंदिर के बाहर जाकर खड़ा था तभी एक साधू वेषधारी व्यक्ति आया व मुझे लेकर मंदिर की फर्स्ट फ्लोर पर गया तथा फरियादिया के लड़के को एक रूम में ले जाकर रूम को अंदर से बंद कर लिया तभी वह भागने की कोशिश करने लगा तो आरोपी ने लड़के का गला दबा दिया और लड़के के साथ गंदी हरकत (बेड टच) करने लगा। फिर लड़का चिल्लाया तथा कहा कि उसकी मम्मी आ रही है तथा उसके चंगुल से छूट कर घर भाग कर आया व लड़के ने उसकी मॉ एवं उसके मामा को सारी घटना बतायी। फरियादिया अपने बेटे के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने आई । जहॉ पर आरोपी के विरूद्ध धारा 377 भादवि , 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया।


