अवयस्क बालिका को भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष का सश्रम कारावास

इंदौर – जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 19.10.2023 को माननीय न्या्यालय – श्री निलेश यादव, माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ,देपालपुर जिला इंदौर ने थाना बेटमा, जिला इंदौर के विशेष प्रकरण क्रमांक 17/2022 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी अशोक ठाकुर आयु 20 वर्ष, निवासी माचल जिला इंदौर को धारा 376 (3) तथा 376 (2) (एन) भा.दं.सं. एवं धारा 5 (एल) /6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 366 भा.दं.सं. एवं 363 भा.दं.सं. मे 5 वर्ष व 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 13000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री शिवनाथसिंह मावई द्वारा की गई।
नोट – माननीय न्यायालय द्वारा पीडित प्रतिकर योजना के अंतर्गत पीडिता को 1 लाख रूपये दिलावाये जाने की अनुशंसा की गई ।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 18.06.2021 को समय 12:00 बजे के लगभग फरियादी की लड़की अवयस्क पीड़िता को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर घर से ले गया था। फरियादी ने उसकी तलाश आस-पास व रिश्तेदारों में की थी जिसका कोई पता नहीं चला था। उसके बाद फरियादी ने थाना बेटमा जाकर गुमशुदगी दर्ज करायी फरियादी की गुमशुदगी के आधार पर थाना बेटमा अप क. 398 / 2021 अंतर्गत धारा 363 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया । अपराध की विवेचना में के दौरान पीड़िता को दस्तयाब कर कथन लेखन किये गये, एवं पीडिता का मेडिकल परीक्षण कराया गया जिसके आधार पर आरोपी अशोक के विरुद्ध 366, 376 (2 एन), 376 (3) भा.द.वि. व 3/4 5 एल / 6 पॉक्सो एक्ट की धाराओं का इजाफा किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध संपूर्ण अन्वेकषण पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय देपालपुर मे पेश किया गया था, जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।




