क्राइम

अवयस्क पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी पुलिस पिता को हुआ 07 वर्ष का सश्रम कारावास

ar 728 ad
AR News Live

अवयस्क पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी पुलिस पिता को हुआ 07 वर्ष का सश्रम कारावास

इंदौर – जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि दिनांक 07.11.2023 को माननीय न्यायालय – तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट) श्रीमती सुरेखा मिश्रा, ने थाना रावजी बाजार, इन्दौर के अपराध क्रमांक 279/2019 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी पिता प्रधान आरक्षक, उम्र 48 वर्ष, निवासी – इन्दौर को धारा 9(एन)/10 पॉक्सो एक्ट में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 506(भाग-दो) में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 323 भा.दं.सं. में दोषी पाते हुए 01 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल जुर्माना 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर, एडीपीओ द्वारा की गई।

नोट :- न्यायालय द्वारा अवयस्क पीडि़ता को 50,000/- रुपये राशि प्रतिकर स्वरूप दिलाये जाने की अनुशंसा की गई।

न्यायालय की टिप्पणी :- “न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहा है कि अभियुक्त, द्वारा पिता होते हुये अपनी स्वयं की अवयस्क पुत्री के साथ उक्त प्रकार का कृत्य किया गया है, जो बालिका पुत्री के विश्वास को तोड़ता है और पिता-पुत्री के रिश्ते को कलंकित करता है। अत: अभियुक्त के साथ नरमी नहीं बरती जा सकती है और अपराध के लिये अधिकतम दण्ड‍ से दण्डित किया जाना न्यायोचित है”।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि बालिका द्वारा थाना रावजी बाजार, इंदौर में लिखित शिकायती आवेदन दिनांक 09-09-2019 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह उम्र 15 वर्ष की होकर कक्षा दसवीं में पढ़ती है। उसकी मम्मी को उसके पिता/आरोपी ने करीब डेढ़ साल से मारपीट कर घर से निकाल दिया था, तब उसकी माँ उसे व उसके भाई को पिता/आरोपी के पास छोड़कर चली गई थी और तब से लेकर आज तक उसके पिता ने उसकी माँ से मिलने नहीं दिया, न ही बातचीत करने दी। उसके पिता/आरोपी उसकी मम्मी के जाने के बाद उसके साथ कई बार बुरी नीयत से छेड़छाड़ कर चुके हैं, उसके छोटे भाई को कमरे से बाहर निकाल देते हैं और बालिका के सीने पर हाथ फेरते हैं, जो उसे अच्छा नहीं लगता है। उसके पिता/आरोपी ने उसके साथ थप्पड़-मुक्कों से भी मारपीट की तथा उसे कई बार कहा गया कि अगर यह बात किसी को बताई तो वह उसे मारकर फेंक देगा, इसलिये यह बात अभी तक उसने किसी को नहीं बताई। वह अपने पिता/आरोपी की इन हरकतों से परेशान थी। आज उसकी माँ उससे स्कूल में मिलने आई तो उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और फिर माँ के साथ जाकर पुलिस थाना रावजी बाजार, इंदौर में लिखित शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354 (क), 323, 506 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 7/8 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया।

 


AR News Live
ar 728 ad
ar 728 ad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ar 728 ad
Back to top button