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अधिकारियों-कर्मचारियों को जल्द मिलेगी गुड न्यूज! सरकार ले सकती है पेंशन पर बड़ा फैसला

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आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों को पेंशन को लेकर बड़ी सौगात मिल सकती है। खबर है कि राज्य की शिवराज सरकार चुनाव से पहले कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी दे सकती है। इसके लिए अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है, जो जल्द सरकार को एक रिपोर्ट पेश करेगी।

 

दरअसल, राज्य में 2004 के बाद से एनपीएस लागू है और लंबे समय से कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे है,वही कांग्रेस ने भी दोबारा सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा किया है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि राज्य सरकार 2005 के बाद शासकीय सेवा में आए 4.50 लाख कर्मचारियों-अधिकारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी देकर मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है।हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

 

रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजेगी समिति

 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह राशि न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर होगी। प्रदेश में लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को और इफेक्टिव बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है, जो रिपोर्ट तैयार कर जल्द राज्य सरकार को सौंप सकती है। इधर, एनपीएस को रेग्युलेट करने वाली राष्ट्रीय स्तर पर अथॉरिटी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने भी न्यूनतम गारंटी वाली पेंशन की गारंटी के लिए राज्यों से सुझाव मांगे हैं, चुंकी इस प्राधिकरण में मध्य प्रदेश भी सदस्य है।

 

मध्य प्रदेश की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव

 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, NPS के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को मूल वेतन में से 50% पेंशन दी जाए। इसके लिए कर्मचारी की एन्युटी में जमा राशि में जो पेंशन बनती है, उसमें 50% राशि में कमी को राज्य सरकार राशि मिलाकर पूरा कर सकती है।

NPS में कर्मचारी 10%, जबकि सरकार 14% अंशदान देती है। कुल राशि में 41.6 % अंशदान कर्मचारी का और 58.4% सरकार का होता है। इसमें से सरकार के हिस्से की जमा राशि का 60%तो रिटायरमेंट पर मिल जाता है। 40% वापस राशि एन्युटी के रूप में जमा मासिक भुगतान के लिए PFDRA द्वारा तय एजेंसियों को दी जाती है।

इसमें पेंशन की राशि बढ़ाए जाने के लिए इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है कि कर्मचारी को उसके द्वारा जमा राशि 41.4 प्रतिशत का भुगतान कर दिया जाए और सरकार की राशि जो 58.4% जमा होती है उसे एन्युटी के रूप में जमा मासिक भुगतान के लिए रखा जाए। ऐसा करने से पेंशन मूल वेतन का 50 % हो जाएगी।बता दे कि यही राशि OPS में कर्मचारियों को रिटायरमेंंट के बाद मिलती है।

NPS कर्मचारियों की सेवा के दौरान विशेषत: सेवा में नियुक्त होने के बाद 20 वर्ष तक मृत्यु होने पर उसके परिवार को कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। केंद्र सरकार ने सेवा के दौरान मृत्यु पर परिवार पेंशन का विकल्प कर्मचारियों को दिया है।

 


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