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विद्यालयों के पास से तम्बाकू की दुकानों को हटाने के निर्देश

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विद्यालयों के पास से तम्बाकू की दुकानों को हटाने के निर्देश

 

रिपोर्ट👉 अरुण मिश्रा

 

सीधी l कलेक्टर कार्यालय के सभागार में सोमवार को कलेक्टर साकेत मालवीय की अध्यक्षता में जिले में तंबाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन करने हेतु जिला प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत, पुलिस एवं अन्य विभागों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। उक्त विभागों के साथ मिलकर मध्यप्रदेश वालन्ट्री एसोसिएशन के द्वारा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रयास किये गए हैं, जिसका अवलोकन अध्ययन एक स्वतंत्र एजेंसी इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क के माध्यम से किया गया। अध्यन के परिणाम को मनीष सक्सेना (परियोजना समन्वयकदृएमपीवीएचए) के द्वारा साझा किया गया।

 

भारत सरकार ने तंबाकू के बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए 18 मई 2003 को तंबाकू नियंत्रण अधिनियम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनिमय) अधिनियम 2003 पारित किया गया है। बैठक में साझा किये गए अवलोकन अध्ययन के परिणाम के आधार पर कलेक्टर श्री मालवीय ने घोषणा की, आज से जिले को धूम्रपान मुक्त घोषित करते हुए धारा 4,5,6 (अ) एवं 7 पूर्णतः लागू की जाती है। उन्होंने कहा कि जो सकारात्मक परिणाम आए हैं, उनकी निरंतरता बनाये रखने लिए सभी विभागों द्वारा सभी आवश्यक प्रयास किये जाने की आवश्यकता हैप् धारा 6(बी) के पूर्ण पालन हेतु शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है कि सभी स्कूलों के पास तंबाकू की दुकानों को चिन्हित करें एवं उन्हें हटाने की कारवाही करें।

 

बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.आई. जे. गुप्ता, जिला नोडल अधिकारी (तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम) डॉ स्वाती सिंह, संभागीय समन्वयक नेतराज सिंह परिहार एवं अन्य सभी विभिन्न विभागों अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।


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