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एनडीपीएस एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने सुनाई सजा एवं एक-एक लाख रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया

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:एनडीपीएस एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने सुनाई सजा एवं एक-एक लाख रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया

(1) बताया गया कि दिनांक 16.03.2022 को थाना जमोड़ी में पदस्थ उपनिरीक्षक शेषमणि मिश्रा को मुखबिर द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कुर्वाह में विकेश द्विवेदी अपने घर में अवैध नशीली कफ सिरप एवं नशीली टैबलेट कैप्सूल बिक्री हेतु रखे हुए है। उक्त सूचना मिलने पर आरक्षक अक्षय तिवारी, एवं के.पी. सिंह को बतलाया जाकर मुखबिर सचूना पंचनामा तैयार किया गया एवं स्वतंत्र साक्षीगण कुशल द्विवेदी एवं जागेन्द्र द्विवेदी को शामिल करते हुए टीम गठित की जाकर थाने से घटनास्थल के लिये रवाना हुए। घटनास्थल पर मुखबिर द्वारा बतलाये गए स्थान विकेश द्विवेदी के घर पहुचा, विकेश द्विवेदी घर के सामने मिला, जिसे मुखबिर सचूना से अवगत कराया गया तथा उसको उसकी एवं मकान की तलाशी के संबंध में अवगत कराते हुए तलाशी ली गई। विकेश द्विवेदी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। इसके बाद अभियुक्त के मकान की तलाशी लिये जाने पर रिहायसी मकान के पीछे बनी सार (मवेशियों को बांधने का कमरा) के कोने पर एक प्लास्टिक की बोरी में अवैध मादक पदार्थ एस्कफ कफ सिरप की सीलबंद शीशियां व नीशीली टैबलेट (अल्प्राजोलम टैबलेट ) 0.5 एम.जी. एवं नशीली कैप्सूल स्पास्कोर वान प्लस कैप्सूल मिली, जिसका पंचनामा तैयार किया गया। उक्त मादक पदार्थ एवं टेबलेट , कैप्सूल की पहचान की जाकर गिनती कराई गई जो कुल 90 शीशी एस्कफ कफ सिरप शीलबंद मिली, प्रत्येक शीशी 100 एम.एल. की थी, 8 पत्ते में 480 नशीली टैबलेट व 5 पत्ते में 150 नशीली कैप्सूल होना पाई गई, जिसका जप्ती पत्रक तैयार किया गया। प्रकरण में अन्य विवेचना कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग पत्र तैयार कर माननीय विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 39/22 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री अरूण कुमार मिश्रा द्वारा अभियुक्त को दोषी प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट ) सीधी की न्यायालय के द्वारा आरोपी विकेश द्विवेदी तनय शीतला प्रसाद द्विवेदी उम्र-31 वर्ष, निवासी ग्राम कुर्वाह, थाना जमोड़ी, जिला-सीधी (म.प्र.) को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 सहपठित धारा 21(सी) के आरोप में 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1,00,000/-रूपए (एक लाख रूपये) के अर्थदंड और अर्थदंड के व्यतिक्रम में 01 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया।

(2) इसीप्रकार एनडीपीएस एक्ट के एक अन्य मामले में बताया गया कि दिनांक 09.06. 2021 को थाना रामपुर नैकिन, जिला-सीधी में पदस्थ निरीक्षक अशोक पाण्डेय हमराह सहायक उपनिरीक्षक रामबाबू दीपंकर, आरक्षक धीरेन्द्र शर्मा, अमित मिश्रा एवं शशिशेखर उपाध्याय को लेकर थाना के प्राईवेट वाहन से इलाका भ्रमण हेतु ग्राम ममदर, पड़खुरी तरफ रवाना हुआ था। भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा यह सचूना प्राप्त हुई कि ग्राम पडखुरी 588 का आकाश तिवारी अपने घर के पीछे धान के पियरा के ढेर में अवैध आनरेक्स कफ सिरप बिक्री करने के लिए छिपाकर रखा हुआ है तथा वहीं से चोरी छिपे बिक्री करता है। उक्त सूचना मिलने पर मुखबिर सचूना पंचनामा तैयार किया गया तथा स्वतंत्र साक्षी लेकर रेड कार्यवाही हेतु घटना स्थल की ओर रवाना हुए। घटनास्थल पर मुखबिर द्वारा बतलाये अनुसार पडखुरी 588 संदेही आकाश तिवारी के घर पहुचा तो संदेही अपने घर के पीछे धान के पियरा के ढेर के पीछे खडा हुआ दिखाई दिया, जिसने भागने का प्रयास किया तो स्टाफ की मदद से उसे अभिरक्षा में लेकर उससे पूंछताछ कर बिक्री करने के लिए अपने घर के पीछे रखे धान के पियरा की तलाशी ली गई, जिस पर आरोपी द्वारा तीन कार्टून निकालकर प्रस्तुत किया गया, जिसमें दो कार्टनू पैक थे एवं एक खुला था, जिनको खोलवाकर पंचान से दिखवाया गया, जिसमें ऑनरेक्स कफ सिरप भरी मिली, जिसका पंचनामा तैयार किया गया। ऑनरेक्स कफ सिरफ की गिनती हमराह स्टाफ से कराई गई जो कुल 340 शीशी शीलबंद मिली, प्रत्येक शीशी 100 एम.एल. की थी जो कुल कीमती 40,800/- रूपये की होना पाई गई, जिसका जप्ती पत्रक तैयार किया गया। प्रकरण में अन्य विवेचना कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग पत्र तैयार कर माननीय विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) सीधी के समक्ष प्रस्तु‍त किया गया, जिसके न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 48/21 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री अरूण कुमार मिश्रा द्वारा अभियुक्त को दोषी प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सीधी की न्यायालय के द्वारा आरोपी विकेश द्विवेदी आकाश तिवारी तनय प्रभाशंकर तिवारी उम्र-23 साल,निवासी ग्राम पड़खुरी 588, थाना रामपुर नैकिन,जिला-सीधी म.प्र. को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 सहपठित धारा 21(सी) के आरोप में 11 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1,00,000/-रूपए (एक लाख रूपये) के अर्थदंड और अर्थदंड के व्यतिक्रम में 01 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया।

 

 

 


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