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पांच आदतन अपराधी जिले से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित

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पांच आदतन अपराधी जिले से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित

*रिपोर्ट*👉 अरुण मिश्रा

 

सीधी l जिला मजिस्ट्रेट साकेत मालवीय ने आदेश जारी कर जिले की लोकशांति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पाँच आदतन अपराधियों को जिले की सीमा से निष्कासित किया है।

 

जारी आदेशानुसार राजू उर्फ राजा सिंह पिता केशव सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम पडैनिया थाना कोतवाली जिला सीधी को 01 वर्ष की अवधि के लिए जिले से निष्कासित किया गया है। इसी प्रकार अजय सिंह उर्फ लोली पिता सर्वेश्वर सिंह चौहान उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम डेम्हा थाना जमोड़ी जिला सीधी, इन्द्रबहादूर सिंह पिता अवधशरण सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम उपनी थाना कोतवाली जिला सीधी, राहुल सिंह सेंगर पिता भाईलाल सिंह सेंगर उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बंजारी थाना जमोड़ी जिला सीधी, हरिनिवास सिंह पिता कमलेश्वर सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम हडबडो पूर्व थाना कोतवाली जिला सीधी को 01 वर्ष की अवधि के लिए जिले से निष्कासित किया गया है।

 

जारी आदेशानुसार उक्त व्यक्तियों को 48 घंटे के अन्दर संपूर्ण सीधी जिला एवं सीधी जिले के चतुर्दिक सीमा से लगे जिला सिंगरौली, रीवा, सतना एवं शहडोल जिले के राजस्व सीमाओं से निर्धारित किये गये समय की अवधि तक के लिए बाहर चले जाने एवं अपने आचरण में सुधार करने और बिना सक्षम आदेश प्राप्त किये उक्त अवधि में उपरोक्त जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश नहीं करने के लिए आदेशित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।


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