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बहु से छेडछाड करने वाले ससुर को 1 साल की सजा*

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*बहु से छेडछाड करने वाले ससुर को 1 साल की सजा*

 

जनसम्पर्क अधिकारी भोपाल संभाग श्री मनोज त्रिपाठी ने बताया कि आज दिनांक 19/12/2023 माननीय न्यायालय श्रीमती पूजा बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल के न्यायालय में आपराधिक प्रकरण क्रमांक 6803401/2015 थाना गोविंदपुरा का अपराध क्रमांक 130/2015 के आरोपी दीपक अग्रवाल को धारा 354, 506 भाग-2 भादवि में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी को धारा 354 भादवि मे 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 506 भाग-2 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से *सहा जिला लोक अभियोजन श्रीमती ज्योति कुजूर* द्वारा पैरवी की गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण :-

घटना संक्षेप में यह है कि फरियादिया ने थाना गोविंदपुरा भोपाल में उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि वह अपनी मां के साथ इंदौर में रहती है उसकी शादी भोपाल में हुई थी। वह अपनी शादी के बाद से अपनी ससुराल में रहती बीच में दो-तीन बार अपने मायके में आना जाना बना रहा। वह करीबन तीन महीने से अपने ससुराल में रह रही थी। दिनांक 29.01.2015 को शाम करीब 07:30 बजे की बात है। उसकी तबीयत खराब होने से उसके ससुर दीपक अग्रवाल उससे बोले कि मैं तुम्हारे सिर में बाम लगा देता हूं। वह पलंग पर लेटी हुई थी। उसने उसके ससुर से मना किया लेकिन वह नहीं माने। उसके सिर में बाम रगड़ने लगे और रगड़ते रगड़ते बुरी नीयत से उसके ससुर दीपक अग्रवाल ने अपना हाथ उसके ब्लाउज के अंदर डालकर रगड़ा। उसके साथ छेड़छाड़ किया। वह घबरा गई तो बोले कि किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। उसने अपने पति को बताया तो वह बोले कि मैं आंखों से नहीं देख लेता तब तक वह विश्वास नहीं करूंगा। उसके बाद उसने मोबाईल फोन से अपनी मां रेखा अग्रवाल को बुलाया जिनके साथ दिनांक 01.02.2015 को अपने घर इंदौर आ गई। उसे उक्त बात बताने में बड़ा संकोच हो रहा था तथा डर भी लग रहा था। बड़ी हिम्मत करके उक्त बात उसने अपनी मां को बतायी व अपनी मां को साथ लेकर थाने रिपोर्ट करने आयी है।

उक्त सूचना के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया सम्पूेर्ण विवेचना उपरान्त पुलिस द्वारा प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य व तर्को एवं दस्ताावेजों पर सहमत होकर आरोपी दीपक अग्रवाल को धारा 354 भादवि मे 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 506 भाग-2 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड् से दण्डित का निर्णय पारित किया है

 

 

 

 


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