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खेत पर कब्‍ज़े की बात को लेकर चाकू से हमला करने वाले पिता-पुत्र को हुआ 1-1 वर्ष का कठोर कारावास

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खेत पर कब्‍ज़े की बात को लेकर चाकू से हमला करने वाले पिता-पुत्र को हुआ 1-1 वर्ष का कठोर कारावास

इंदौर – जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्‍तव, ने बताया कि दिनांक 19.01.2024 को माननीय न्‍यायालय – न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमान् पंकज शर्मा, सांवेर जिला इन्‍दौर (मध्‍य प्रदेश), ने थाना चंद्रावतीगंज, जिला इन्‍दौर के अपराध क्रमांक 40/2018 में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण सुभाष पिता लक्ष्‍मीनारायण, उम्र 62 वर्ष, एवं आरोपी दीनदयाल पिता सुभाष, उम्र 39 वर्ष, निवासी चंद्रावतीगंज को धारा 324 भा.दं.वि. में 1-1 का वर्ष सश्रम कारावास एवं 500-500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री प्रवीण मेहरा द्वारा की गई।
अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.04.2018 को रात्रि 20:35 बजे फरियादी राहुल पटेल द्वारा पुलिस थाना चंद्रावतीगंज पर मौखिक रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि आज दिनांक 15.04.2018 के सुबह 11:30 बजे वह ग्राम दयाखेड़ा में उसके खेत में ट्रेक्टर से जुताई कर रहा था। उसी समय उसका भाई चेतन, विनोद पाल को उससे मिलवाने हेतु लेकर आया। चेतन मेढ़ पर खड़ा हो गया था और विनोद को उसके पास ट्रेक्टर पर भेज दिया था। विनोद एवं फरियादी राहुल आपस में बात कर रहे थे। तभी यहां पर आरोपी सुभाष उसके पुत्र दीनदयाल के साथ मोटर साइकिल से आया और चेतन से बात करने लगा तब वह भी चेतन के पास ट्रेक्टर लेकर चला गया। वहां उसने देखा कि दोनों बाप-बेटे अर्थात् आरोपी सुभाष एवं दीनदयाल चेतन को माँ-बहन की गालियाँ देकर धमका रहे थे कि हमने 7 वर्ष पहले यह खेत तुमको बेचा था जिसकी रजिस्ट्री हम नहीं करेंगे, तुम लोग इस खेत का कब्जा छोड़ दो तो चेतन ने आरोपीगण को गालियाँ देने से मना किया तब दीनदयाल उसकी जेब से चाकू निकाल कर चेतन को मारने लगा तो चेतन ने दीनदयाल का हाथ पकड़ लिया तभी सुभाष ने उसकी जेब से चाकू निकाल कर चेतन के बाये पैर की जाघ पर पीछे की ओर मारा तो खून निकलने लगा। तभी वह एवं विनोद चिल्लाते हुए चेतन को बचाने के लिये ट्रेक्टर छोडकर भागे तो आरोपीगण उन्हें आते देखकर बोले कि सालों तुमने खेत पर कब्जा नहीं छोड़ा तो सब को जान से खत्तम कर देंगे। आरोपीगण के साथ एक अन्य व्यक्ति भी आया था जो पल्सर मोटर साइकिल से था एवं पल्सर मोटर साइकिल चालू हालत में लेकर खड़ा था। उस मोटर साइकिल पर तीनों बैठकर भाग गये। गालियां सुनने में उसे बुरी लगी। फिर वह उसके भाई को लेकर सांवेर सरकारी अस्पताल गया जहां से उसे इंदौर ईलाज हेतु रेफर करने पर अरबिंदो अस्‍पताल में इलाज हुआ, उक्‍त सूचना पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध धारा 324, 294, 506 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर से अभियुक्‍तगण को उक्‍त दंड से दंडित किया गया।

पैरवीकर्ता जिला लोक अभियोजन अधिकारी
जिला इंदौर (म.प्र.)


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