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समय-सीमा में कोषालय में वेतन देयक प्रस्तुत करने के निर्देश

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समय-सीमा में कोषालय में वेतन देयक प्रस्तुत करने के निर्देश

 

👉 अरुण मिश्रा की रिपोर्ट

 

सीधी l कलेक्टर साकेत मालवीय ने बताया कि मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 109 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उनके कार्यालय के सभी पात्र कर्मचारियों को माह की 1 तारीख को वेतन प्राप्त हो।

 

कलेक्टर श्री मालवीय ने समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नियमों के परिपालन में समय-सीमा में कोषालय में वेतन आहरण हेतु देयक प्रस्तुत किये जाए। प्रत्येक आगामी माह की 5 तारीख तक भुगतान न होने पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जवाबदेही होगी।


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