सीधी अवैध उत्खनन कार्रवाई: 65 वाहन/मशीनें जप्त, करोड़ों का जुर्माना और लाइसेंस निरस्त

सीधी। सीधी अवैध उत्खनन कार्रवाई में जिला प्रशासन और खनिज विभाग ने बड़ी सख्ती दिखाई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने 1 अप्रैल 2025 से अब तक की गई जांच में 65 वाहन और मशीनें अवैध खनन, परिवहन और भंडारण में संलिप्त पाईं और उन्हें जप्त किया।
सीधी अवैध उत्खनन कार्रवाई: 65 वाहन/मशीनें जप्त
जप्त वाहनों में 19 ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत, 1 ट्रैक्टर-ट्रॉली गिट्टी, 1 ट्रैक्टर-ट्रॉली फ्लैगस्टोन, 1 ट्रैक्टर-ट्रॉली मिट्टी, 18 हाईवा रेत, 2 हाईवा गिट्टी, 1 ट्रक कोयला, 13 डंपर रेत, 2 डंपर गिट्टी, 2 पिकअप फ्लैगस्टोन, 2 पोकलेन मशीन (रेत), 1 पोकलेन मशीन (मुरूम), 1 जेसीबी (रेत) और 1 जेसीबी (मुरूम) शामिल हैं।
सीधी अवैध उत्खनन कार्रवाई: करोड़ों का जुर्माना प्रस्तावित
खनिज विभाग ने इन मामलों में कुल ₹3,17,79,727/- का अर्थदंड प्रस्तावित कर प्रकरण कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया। इनमें से 64 प्रकरणों में से 52 का निराकरण कर ₹25,80,701/- का जुर्माना वसूल कर शासकीय कोष में जमा किया गया। शेष प्रकरण अभी विचाराधीन हैं।
सीधी अवैध उत्खनन कार्रवाई: खनिज नियमों के तहत कड़ी सजा
इन मामलों में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियम 2022 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
सीधी अवैध उत्खनन कार्रवाई: भंडारण अनुज्ञप्ति निरस्त
ग्राम नौगवादर्शन सिंह, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी स्थित खसरा क्र. 358 में भारत मिनरल्स प्रो. राघवेंद्र सिंह को दी गई भंडारण अनुज्ञप्ति शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर कलेक्टर ने अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी है। यह कदम जिले में खनिज माफियाओं पर रोकथाम के लिए सख्त संदेश माना जा रहा है।




