रिश्वतखोर पटवारी को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 8000/- रू. अर्थदण्ड की सजा

:रिश्वतखोर पटवारी को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 8000/- रू. अर्थदण्ड की सजा
बताया गया कि शिकायतकर्ता श्री उमेश कुमार पटेल तनय श्री राजबहोर पटेल उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम नकवेल थाना व तहसील चुरहट जिला सीधी (म.प्र.) के पिता के द्वारा भूमि बंटवारा हेतु तहसील कोर्ट चुरहट में आवेदन लगाया गया था जिसमें तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी नकवेल को फांट पुल्ली बनाकर पेश करने हेतु आदेशित किया गया था। पटवारी नकवेल श्री बृजकिशोर पाण्डेय द्वारा फांट पुल्ली बनाने के लिये 10,000/- रू. रिश्वत की मांग की गई। शिकायतकर्ता द्वारा उक्तर राशि की रिश्वत न दी जाकर आरोपी को पकडवाने के लिये लोकायुक्त रीवा के पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गई। शिकायत के सत्यापन के क्रम में आरोपी की रिश्वत मांग संबंधी आवाज रिकार्ड कराई गई। रिकार्डिंग में आरोपी के द्वारा 5,000/-रू. रिश्वत की मांग की गई थी। पुलिस अधीक्षक के आदेशाधीन तत्कालीन निरीक्षक श्री अरविंद तिवारी द्वारा प्रकरण में आरोपी श्री बृजकिशोर पाण्डेय, पटवारी नकवेल के विरूद्ध धारा 7 भ्र.नि.अधि. 1988 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर ट्रेप आयोजित किया गया था। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री बृजकिशोर पाण्डेय, पटवारी नकवेल, गडरिया मोहल्ला स्थित किराये के कार्यालय में रिश्वती 5,000/- रू. अपने शर्ट की जेब में रख लिया था। शिकायतकर्ता से निर्धारित इशारा मिलने पर तत्कालीन निरीक्षक श्री अरविंद तिवारी एवं ट्रेप दल के अन्य सदस्य आरोपी के गडरिया मोहल्ला स्थित किराये के कार्यालय में पहुंचे, जहां शिकायतकर्ता ने बताया कि ये पटवारी साहब हैं, रिश्वती 5,000/- रू. अभी भी उनके शर्ट की जेब में हैं। ट्रेप दल को देख उक्त रिश्वती रूपये वहां बिछाई दरी में फेंक दिया। प्रकरण की विवेचना के तहत मोटिव्ह से संबंधित दस्तावेज जप्त किये गये। आरोपी श्री बृजकिशोर पाण्डेय, हल्का पटवारी नकवेल के हाथ धुलाने, रिश्वती रूपये धुलाने आदि से संबंधित घोलों का रासायनिक परीक्षण विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर से कराया गया। परीक्षण रिपोर्ट में आरोपी श्री बृजकिशोर पाण्डेय, हल्का पटवारी नकवेल के हांथों को धुलाने के घोल में एवं बरामद रिश्वरती रूपयों के धुलाने के घोल में फिनाफ्थलीन पाउडर की उपस्थिति पायी गई अर्थात् परीक्षण का परिणाम धनात्मक रहा। प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी श्री बृजकिशोर पाण्डेय, हल्का पटवारी नकवेल से आवाज का नमूना देने की अपेक्षा की गई, जिसके उत्तर में आरोपी ने आवाज नमूना नही देने से इंकार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल से प्राप्त की गई। संपूर्ण विवेचना के पश्चात् आरोपी श्री बृजकिशोर पाण्डेय, हल्का पटवारी नकवेल हाल- पटवारी तहसील कार्यालय रामपुर नैकिन, जिला सीधी के विरूद्ध धारा 7,13(1)डी, 13(2) भ्र.नि.अधि. 1988 के तहत अभियोग पत्र तैयार किया जाकर दिनांक 03.12.2019 को माननीय विशेष न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 04/19 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री प्रशान्त कुमार पाण्डेय द्वारा अभियुक्त को दोषी प्रमाणित कराया गया जिसके परिणामस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की न्यायालय के द्वारा प्रकरण में दिनांक 30.09.2023 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी श्री बृजकिशोर पाण्डेय तनय स्व . श्री बालमुकुन्द पाण्डेय, उम्र 49 वर्ष, निवासी ग्राम पडखुरी, पो. कुडिया, थाना रामपुर नैकिन, जिला सीधी, तत्कालीन पटवारी हल्का नं. 13 नकवेल, सर्किल चुरहट, जिला सीधी वर्तमान पदस्थापना पटवारी, तहसील कार्यालय रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म.प्र.) को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के आरोप में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रू. अर्थदण्ड एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) के आरोप में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियुक्त को अधिरोपित कारावास की उपरोक्त सभी सजाएं एक साथ भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया।




