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अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरूद्ध सीधी पुलिस की कार्यवाही, कार्यवाही करते हुये थाना कमर्जी पुलिस द्वारा लगभग 13 लाख रुपये कीमती मशरुका रेत लोड़ दो 407 वाहन जप्त कर विभिन्न धाराओं में प्रकरण किये पंजीबद्ध

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अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरूद्ध सीधी पुलिस की कार्यवाही, कार्यवाही करते हुये थाना कमर्जी पुलिस द्वारा लगभग 13 लाख रुपये कीमती मशरुका रेत लोड़ दो 407 वाहन जप्त कर विभिन्न धाराओं में प्रकरण किये पंजीबद्ध

 

रिपोर्ट👉 अरुण मिश्रा

 

सीधी-पुलिस अधीक्षक डॉ.रविन्द्र वर्मा के कुशल निर्देशन एवं अति.पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द श्रीवास्तव व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चुरहट आशुतोष द्विवेदी के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी कमर्जी उनि पवन सिंह के नेतृत्व में कमर्जी पुलिस ने रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन कर रहे 2 वाहनों को जप्त कर चालक मय वाहन स्वामियों के विरुद्ध मामला किया पंजीबद्ध।

 

*मामला विवरण* दिनांक 26/03/2024 को रात्रि गस्त के दौरान थाना प्रभारी कमर्जी को जरिये मुखविर सूचना मिली की कोल्हूडीह घाट सोन नदी प्रतिबंधित क्षेत्र में दो वाहन अवैध रूप से रेत चोरी कर वाहन में लोड कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित रूप से थाना प्रभारी कमर्जी द्वारा सूचना की पुष्टि एवं विधिक कार्यवाही हेतु त्वरित रूप से स्वयं के नेतृत्व में टीम गठित कर घटना स्थल की ओर रवाना हुये जो टीम द्वारा कोल्हूडीह मौके पर पहुंचकर देखा तो एक वाहन 407(2 सैकड़ा)जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं लेख नहीं है लाल पीले रंग के अवैध रेत करीब 200 घन फिट लोड होना पाई गई जो कीमती करीब 8 लख रुपये है तथा एक वाहन 407(1 सैकड़ा) जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं भी लेख नहीं है जिसमें करीब 50 घन फिट रेत कीमती करीब 5 लख रूपये की होना पाई गई जो चालक 407 (दो सैकड़ा) के चालक बिहारी लाल विश्वकर्मा पिता महादेव विश्वकर्मा निवासी पहाड़ी थाना अमिलिया से वाहन व रेत चोरी के संबंध पूछतांछ की गई जो बताया कि वाहन स्वामी आनंद बहादुर सिंह निवासी पहाड़ी के द्वारा उक्त वाहन से चोरी करने हेतु मुझे भेजा गया था तथा 407 (1 सैकड़ा) के चालक देवनारायण साकेत पिता उग्रसेन साकेत निवासी कोल्हूडीह थाना कमर्जी से पूछताछ की गई जो बताया कि वाहन स्वामी अजीत सिंह निवासी कोल्हूडीह द्वारा रेत चोरी करने हेतु वाहन मुझसे भेजा गया था जो उक्त वाहनों के चालकों से रेत चोरी से संबंधित दस्तावेज चाहे गए जो नहीं होना बताएं । उक्त आरोपी टाटा 407 के दोनों वाहन चालक एवं वाहन स्वामीयों का कृत्य आईपीसी की धारा 379, 414, खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 4, 21, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 27, 29, 39(D), 41, 51, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2, 4, 21, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 की धारा 53(1), 53(3), 53(5) का अपराध पाये जाने पर आरोपी टाटा 407 के चालको एवं वाहन स्वामीयों के विरूद्ध अपराध कायम कर दोनों टाटा 407 वाहन मय रेत लोड कुल कीमती 13 लाख रूपये जप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

 

*कुल जप्त मशरुका:-* *2 टाटा 407 वाहन रेत लदी कीमती 13 लाख*

 

*सराहनीय भूमिका:-* उपरोक्त समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कमर्जी उनि पवन सिंह, उनि पीसी बागरी, सहायक उपनिरीक्षक विनोद त्रिपाठी, आरक्षक संदीप चतुर्वेदी, राजकुमार सिंह, विपिन त्रिपाठी एवं मुकेश रावत का सराहनीय योगदान रहा।


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