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नाबालिग बालिका के साथ दुष्‍कृत्‍य करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष का सश्रम कारावास

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नाबालिग बालिका के साथ दुष्‍कृत्‍य करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष का सश्रम कारावास
इंदौर – जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्‍तव ने बताया कि दिनांक 13.02.2024 को माननीय न्‍यायालय – श्री निलेश यादव, अपर सत्र न्‍यायाधीश, देपालपुर, जिला इंदौर ने थाना बेटमा के विशेष प्रकरण क्रमांक 29/2022 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी अनिल मकवाना, निवासी देपालपुर, जिला इंदौर को धारा 376(3) भा.दं.सं., धारा ¾ पॉक्‍सो एक्‍ट में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा

366 भा.दं.सं. में 3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 342 भा.दं.सं. में 6 माह का सश्रम कारावास व कुल 12000/- रुपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी के निर्देशन पर अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री शिवनाथसिंह मावई द्वारा की गई।
नोट :- पीड़ि‍त प्रतिकर योजनांतर्गत पीड़ि‍त बालिका को 1,00,000/- रुपये प्रतिकर के रूप में प्रदाय करने बाबत आदेश माननीय न्‍यायालय द्वारा दिया गया।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 01.01.2021 को फरियादिया, पी‍ड़ि‍ता की चचेरी बहन ने थाना जाकर रिपोर्ट किया कि उसकी चचेरी बहन दिनांक 31.12.2020 को दिन के 11:00 बजे घर से स्‍कूल-कोचिंग का बोलकर निकली थी, जो शाम तक घर लौटकर नहीं आई, जिसकी आसपास तलाश की और उसकी सहेली से पूछने पर उसने बताया कि मैं, पी‍ड़ि‍ता और अनिल मकवाना मोटरसाइकिल से इंदौर खजराना मंदिर घूमने गए थे। वापसी में 04:00 बजे अनिल ने मुझे धर्मकुंज कॉलोनी के पास उतार दिया था और पीड़ि‍ता को लेकर अपनी मोटरसाइकिल से चला गया। पीड़ि‍ता को आरोपी बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया पीड़ि‍ता (बहन) नहीं मिली, फरियादिया की सूचना पर से रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में ली गई। विवेचना दौरान पीड़ि‍ता को विधिवत्‍ दस्‍तयाब किया गया। पीड़ि‍ता के कथन लेखबद्ध किए गए, जिसमें उसने बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर ले गया था और उसके साथ गलत काम किया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं अन्‍य साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए एवं आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 366, 376(2)(एन), व 376(3) एवं पॉक्‍सो अधिनियम 5एल/6 की धाराओं का इजाफा किया जाकर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, जिस पर से आरोपी को उक्‍त सजा सुनाई गई।


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