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हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 7000/-रू अर्थदण्ड

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हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 7000/-रू अर्थदण्ड

न्यायालय – द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्र0 – 125/21

निर्णय दिनांक – 31.01.24

थाना – अटेर

धारा – धारा 302,294,34 भादवि एवं धारा 25,27 आयुध अधिनियम

अभियुक्त – 1.उमाशंकर शर्मा पुत्र महेश शर्मा आयु 33 वर्ष

2.लला उर्फ दिनेश पुत्र महेश जोशी आयु 30 वर्ष

निवासी- ग्राम खडीत थाना अटेर जिला भिण्ड।

मीडिया सेल प्रभारी श्री प्रवीण कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.03.21 को दोपहर 1ः00 बजे वह व उसी चचिया सास शारदा बाई घर के बाहर बैठी काम कर रही थीं। उसके पति मुरारी रावत , सुरेश गुर्जर के घर के बाहर बैठे थे और गांव के ही पान सिंह , राधे सिंह, पैजराम सिंह एवं महेन्द्र सरपंच ताश खेल रहे थे, तभा गांव के आरोपी लला व आरोपी उमाशंकर शर्मा आ गये और पुरानी रंजिश पर से उसके पति को माॅं बहिन की गालियां देने लगे, जिस पर उसके पति ने गाली देने से मना किया तो आरोपी लला जोशी बोला कि लगाओ गोली तो जान से मारने की नियत से उसके पति के ऊपर गोली चलाई , जो उसके पति के पेट में लगी , खून निकल आया और जमीन पर गिर पडे, जिसके बाद दोनों आरोपी गालियां देते हुये भाग गये। वह अपनी पति के पास पहॅुची और वहाॅं ताश खेल रहे पान सिंह , पैजराम सिंह , राधे सिंह व महेन्द्र सरपंच आ गये और पान सिंह ने फोन कर पुलिस बुलाई और उसके पति को भिण्ड लेकर आये उसे पान सिंह ने फोन करके बताया था कि उसके पति मुरारी की रास्ते में मृत्यु हो गयी थी। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना अटेर में मर्ग कायम की गयी एवं देहात नालिसी लेखबद्व हुई, जिस पर से असल अपराध क्रमांक 31/21 अंतर्गत धारा 302,294,34 लेखबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड म0प्र0 द्वारा विचारण पश्चात अभियुक्त

1. उमाशंकर शर्मा पुत्र महेश शर्मा आयु 33 वर्ष को धारा 302 भादवि एवं धारा 27 आयुध अधिनियम में आजीवन कारावास एवं प्रत्येक में 2000/- जुर्मानो से दण्डित आजीवन कारावास से दण्डित

2.लला उर्फ दिनेश पुत्र महेश जोशी आयु 30 वर्ष को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया ंगया।

प्रकरण में अभियोजन का संचालन श्री प्रज्ञादीप राहुल, विशेष लोक अभियोजक के द्वारा किया गया।


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