क्राइम

62 खाता धारकों से लगभग 50 लाख रूपये हडपने वाले दो बैंक केशियर को 10-10 साल की सजा

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अपर लोक अभियोजक सुश्री प्रीति श्रीवास्तव ने बताया कि माननीय न्यायालय विनय कुमार भारद्वाज पंचम अपर सत्र न्याेयाधीश भोपाल, के द्वारा आरोपीगण प्रदीप बोरकर एवं मनोज बाथम को धारा 409 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये आरोपीगण प्रदीप बोरकर एवं मनोज बाथम को धारा 409 भादवि में 10-10 वर्ष का कारावास एवं 2000-2000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक सुश्री प्रीति श्रीवास्त्व द्वारा पैरवी की गई है ।

घटना का संक्षिप्ती विवरण :-
घटना इस प्रकार है कि सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा, बैरसिया, भोपाल के केशियर प्रदीप बोरकर एवं मनोज बाथम द्वारा दिनांक 12/06/2012 से 18/06/2013 के मध्य आरोपी मनोज बाथम एवं प्रदीप बोरकर ने बैंक शाखा में केशियर पद पर पदस्थ् थे। उनके द्वारा अलग अलग दिनांकों में लगभग 62 खाता धारकों से खाता धारकों के खाते में जमा करने के लिए लगभग 50 लाख रूपये प्राप्त किये एवं उन्हें पावती रशीद में हस्ताक्षर एवं शील तथा पासबुक में उक्त रूपयों की एंट्री कर दी गई। लेकिन दोनों कैशियर द्वारा बैंक में उक्तं राशि जमा न कर स्वयं के उपयोग में ले ली गई। इस संबंध में बैंक अधिकारी अर्चना दीक्षीत द्वारा दिनांक 03/07/2013 को थाना बैरसिया, भोपाल को उक्त घटना के संबंध में पत्र लेख कर अवगत कराया एवं घटना के संबंध में कार्रवाही करने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर से थाना बैरसिया द्वारा जांच उपरांत दिनांक 08/10/14 को प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर संपूर्ण विवचेना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्याायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय न्याायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य , तर्को एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रत्येक आरोपी को धारा 409 भादवि में 10-10 वर्ष का कारावास एवं 2000-2000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

 


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