मोहनिया टनल के पास हुई बस दुर्घटना के आरोपी ट्रक चालक का जमानत आवेदन खारिज

मोहनिया टनल के पास हुई बस दुर्घटना के आरोपी ट्रक चालक का जमानत आवेदन खारिज
बताया गया कि सूचनाकर्ता कौशल प्रसाद जायसवाल ग्राम महखोर थाना मझौली ने पुलिस चौकी मोहनिया थाना चुरहट जिला सीधी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि गिरिराज शरण जायसवाल मेरे मामा है, जो बालक छात्रावास लुरघुटी मे अधीक्षक के पद पर पदस्थ थे। जिनकी डियूटी लंच वितरण हेतु मोहनिया टनल के पास लगाई गई थी। मेरे मामा दिनांक 24.02.2023 को मोहनिया टनल के पास सबरी जयंत्री महोत्सव से वापस आ रहे यात्रियो को जलपान करा रहे थे। तकरीबन रात 08.30 बजे रीवा की ओर से 03 बसे आई व जलपान हेतु रूकी यात्री सभी बसो मे बैठे थे। मामा नास्ता व पानी वितरण कर रहे तभी रीवा की ओर से एक ट्रक जिसका रजि. नं. यूपी 64 टी 8036 का चालक तेज गति व लापरवाही पूर्वक रूकी हुई तीनो बसो मे ठोकर मार दिया जिससे बसे रोड के किनारे व पलट गई। मेरे मामा गिरिराज शरण के उपर एक बस आकर पलट गई। जिससे मेरे मामा को गभीर चोट आई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को बस मे बैठे यात्रीगण भगवानदीन कोल व अन्य लोग देखे सुने है। उक्तो सूचना के आधार पर पुलिस चौकी मोहनिया थाना चुरहट का मर्ग क्र 14/2023 धारा 174 जा0फौ0 की मर्ग कायमी की गई एवं जांच प्रारंभ की गई। जाँच कार्यवाही के दौरान सूचनाकर्ता कौशल प्रसाद जायसवाल ,साक्षी लालसजीवन जायसवाल एवं चश्मदीद साक्षी भगवानदीन कोल के कथन लेखबध्द किये गये, पाया गया कि दिनांक 24/02/2023 को घटना स्थल मोहनिया टनल के पास रात करीबन 08/30 बजे आरोपी श्यालमलाल रावत तनय सूर्यदीन रावत निवासी ग्राम झोखो थाना जियावन जिला सिंगरौली म.प्र. ट्रक क्र UP 64 T 8036 का चालक रीवा की ओर से शराब पीकर अत्य धिक तेजगति व लापरवाही पूर्वक ट्रक को चलाकर बस क्र एमपी 53पी 0388 बस क्र एमपी क्र 17पी0320 एवं बस क्र सीजी क्र 16एच0103 मे ठोकर मारकर बस मे बैठे सवारी मनऊ कोल ,राजकुमारी कोल ,कुमरिया रावत चुडामणि कोल व अन्य लोग एवं ड्युटी मे उपस्थित मास्टर गिरिराजशरण जायसवाल एवं अन्य उपस्थित कर्मचारियो को गम्भीर चोट आई एवं गम्भीर चोट आने से मनऊ कोल ,राजकुमारी कोल ,कुमरिया रावत चुडामणि कोल व गिरिराजशरण जायसवाल एवं अन्य 9 लोग की मौत हो गई व कई लोग घायल होकर अस्पतालो मे इलाजरत हुए जिनमें से 6 व्य क्तियों की उपचार के दौरान मृत्युस हो गई तथा 63 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस द्वारा थाना चुरहट में अपराध क्र. 126/23 अंतर्गत धारा 279,337,304ए भादवि प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर अपराध सदर कायम किया गया एवं फरार आरोपी चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया एवं माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां आरोपी चालक की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका पूरजोर विरोध करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री रमाशंकर दुबे द्वारा प्रभावी तर्क प्रस्तुत किये गये, जिनके तर्क से सहमत होते हुए एवं अपराध की गंभीरता एवं संपूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा आज दिनांक 17.03.2023 को आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी चालक श्यामलाल रावत को जेल भेजे जाने का आदेश दिया गया।




