दुअरा पत्थर खदान में प्रशासन की बड़ी छापेमार कार्रवाई, अनियमितताओं पर उत्खनन और ब्लास्टिंग तत्काल बंद

सीधी जिले के बहरी तहसील अंतर्गत ग्राम दुअरा स्थित स्वीकृत पत्थर खदान में नियमों की गंभीर अनदेखी और संदिग्ध ब्लास्टिंग की सूचना पर जिला प्रशासन ने बड़ी छापेमार कार्रवाई करते हुए खदान संचालन पर तत्काल रोक लगा दी। प्रशासनिक जांच में सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी सामने आने के बाद उत्खनन और ब्लास्टिंग गतिविधियां बंद कराते हुए संबंधित वाहन को जब्त कर थाना बहरी के सुपुर्द किया गया।
कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी विकास मिश्रा तथा पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देशन में एसडीएम सिहावल राजेश शुक्ला के मार्गदर्शन में प्रशासनिक और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से खदान क्षेत्र में जांच की। मौके पर खदान संचालन में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।
जांच के दौरान पाया गया कि खदान क्षेत्र में सुरक्षा के लिए आवश्यक सीमा चिन्ह, तार फेंसिंग और अन्य अनिवार्य व्यवस्थाएं नियमानुसार नहीं थीं। प्रशासन ने इसे जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानते हुए तत्काल प्रभाव से पत्थर उत्खनन और ब्लास्टिंग गतिविधियां बंद करा दीं।
कार्रवाई के दौरान विस्फोटक कार्य में इस्तेमाल किया जा रहा वाहन क्रमांक MP17G-3415 भी मौके पर मिला। प्रशासनिक अधिकारियों ने वाहन में मौजूद व्यक्तियों से विस्फोटक सामग्री के परिवहन और उपयोग से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन मौके पर कोई भी अधिकृत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
जांच में मामला तब और गंभीर हो गया, जब व्हाट्सएप पर दिखाए गए “प्रपत्र RE-13” में विस्फोटक सामग्री के उपयोग का स्थान ग्राम बारी, तहसील गोपद बनास दर्ज मिला, जबकि वही सामग्री ग्राम दुअरा, तहसील बहरी क्षेत्र में उपयोग के लिए पाई गई। प्रशासन ने इसे विस्फोटक सामग्री के परिवहन और उपयोग में गंभीर अनियमितता तथा नियमों के संभावित उल्लंघन का मामला माना है।
प्रशासन ने तत्काल वाहन को थाना बहरी के सुपुर्द करते हुए विस्फोटक अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनसुरक्षा से खिलवाड़, नियमों की अनदेखी और अवैध गतिविधियों के खिलाफ जिले में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।




