मध्य प्रदेश

क्षमता से अधिक लोड पर कोर्ट की सख्ती: ट्रक चालक व मालिक पर ₹53,000 का जुर्माना

कटनी: क्षमता से अधिक लोड के मामले में ट्रक चालक और मालिक पर जुर्माना

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कटनी। सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बरतते हुए यातायात पुलिस ने क्षमता से अधिक लोड ढोने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की है। ट्रक क्रमांक DD-01-H-9092 के चालक मुकेश चौहान को निर्धारित सीमा से अधिक माल परिवहन करते पाए जाने पर चालान किया गया, जिसके बाद मामला कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।

 

क्षमता से अधिक लोड ले जाने पर कोर्ट का सख्त रुख

 

यातायात नियमों के उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने ट्रक चालक मुकेश चौहान पर ₹27,000 और ट्रक मालिक नीरज अग्रवाल पर ₹26,000 का अर्थदंड लगाया। कुल ₹53,000 का यह जुर्माना क्षमता से अधिक लोड के गंभीर उल्लंघन को देखते हुए लगाया गया।

 

क्षमता से अधिक लोड ढोते पकड़ा गया था वाहन

 

यातायात विभाग की कार्रवाई के दौरान यह ट्रक अधिक माल लादकर चल रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए ट्रक को जप्त कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई में अदालत ने दोषी मानते हुए जुर्माने के आदेश पारित किए। इसके साथ ही वाहन को सुपुर्दनामे पर मालिक को सौंपने के निर्देश भी जारी किए गए।

 

क्षमता से अधिक लोड के मामलों पर लगातार कार्रवाई जारी

 

यातायात पुलिस विभाग द्वारा क्षमता से अधिक लोड ले जाने वाले वाहनों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस तरह की कार्यवाहियों से वाहन मालिकों व चालकों को चेतावनी दी जा रही है कि वे नियमों का पालन करें, अन्यथा कठोर दंड भुगतना होगा।


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