क्राइममध्य प्रदेश

7 वर्ष की बालिका का अपहरण कर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष का कारावास

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इंदौर – जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तकव, ने बताया कि दिनांक 10.05.2023 को माननीय न्यारयालय – तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्याोयाधीश (पॉक्सो एक्ट), इन्दौर (मध्य प्रदेश), ने थाना सदर बाजार, जिला इन्दौर के प्रकरण क्रमांक 320/2019, अपराध क्रमांक 345/2019 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त संतोष पिता नन्हे पटेल, उम्र 30 वर्ष, निवासी पडरिया तहसील सिलवानी, थाना बम्होरी, जिला रायसेन म0प्र0 को धारा 376(कख) भादसं में 20 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 363 भादसं में सात वर्ष कठोर कारावास एवं धारा 5(एम)/6 पॉक्सोक एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई। बालिका को 80000/- रूपये प्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंसा न्यायालय द्वारा की गई।

 

घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि बालिका के पिता ने पुलिस थाना सदर बाजार, इंदौर में दिनांक 08/11/2019 को गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह इंदौर में रहता है तथा प्रायवेट कम्पंनी में काम करता है। दिनांक 08/11/2019 को सुबह 09 बजे उसकी लड़की/बालिका उम्र 07 वर्ष की सुबह उसके कम्पनी जाते समय उसे नहीं दिखी, तो उसने आसपास तलाश किया। बालिका के नहीं मिलने पर वह काम करने कम्पनी चला गया। बाद में उसे फोन पर पता चला कि बालिका घर पर नहीं आई। बालिका को आसपास व रिश्‍तेदारी में तलाश करने पर वह नहीं मिली, जिसे कोई अज्ञात बदमाश बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है। उक्त गुमशुदगी के आधार पर पुलिस थाना सदर बाजार, इंदौर में अपराध क्रमांक 345/2019 अंतर्गत धारा 363 भादसं की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया, बालिका को दस्तयाब कर दस्तयावी पंचनामा बनाया गया। सीसीटीव्ही फुटेज के द्वारा आरोपी की पहचान की गई। संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यानयालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

 


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