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अवयस्‍क अभियोक्‍त्री के साथ अश्‍लील हरकत करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास

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अवयस्‍क अभियोक्‍त्री के साथ अश्‍लील हरकत करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का कठोर कारावास

सीधी, बताया गया कि दिनांक 27.10.2024 को अभियोक्त्री ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना चुरहट में लेख करायी कि वह दिनांक 26.10.2024 को सुबह 09:00 बजे उसके पिता गेहूं पिसाने गये थे मम्मी खेत काटने चली गई थी। छोटे भाई-बहन स्कूल चले गये थे, अभियोक्त्री घर में अकेली थी तभी दद्दी साकेत उसके घर तरफ आया अभियोक्त्री उस समय अपनी दुकान का दरवाजा बंद कर रही थी तभी अभियुक्त उसे पीछे से पकड़ लिया और जहां खाना बनता है उस कमरे में ले गया और खटिया में पटक दिया तथा बुरी नियत से उसका सीना दबाने लगा इतने में उसके पिता आ गये। वह डर के कारण घर से बाहर नहीं आ रही थी। फिर उसके पिता द्वारा पूछे जाने पर अभियोक्त्री ने उन्हें सारी बात बतायी। उक्त पर से थाना चुरहट द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र.-745/2024 अंतर्गत धारा 127(2), 74, 75(1)(आई) बी.एन.एस. एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया तथा मामला विवेचना में लिया गया। अनुसंधान पश्चात् आरोपी दद्दी साकेत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो एक्‍ट सीधी में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 08/2025 में शासन की ओर से सशक्‍त पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री प्रशान्‍त कुमार पाण्‍डेय के द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्‍वरूप माननीय न्‍यायालय विशेष न्‍यायाधीश, पॉक्‍सो एक्‍ट सीधी के द्वारा अभियुक्‍त दद्दी साकेत पिता जमुना साकेत उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम पचोखर, थाना चुरहट, जिला सीधी को धारा 74, 75(1)(i) भारतीय न्‍याय संहिता 2023 तथा धारा 8 पॉक्‍सो एक्‍ट 2012 में दोषी ठहराते हुए कुल 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया। प्रकरण में साक्षियों को आहूत किये जाने हेतु संमंस/वारण्‍ट आर. 519 धर्मेन्‍द्र सिंह द्वारा जारी किये गये।

 

 


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