पंचायत उप निर्वाचन के चलते 5 अक्टूबर तक शस्त्र लाइसेंस निलंबित, 3 दिन में हथियार जमा करने के निर्देश

सीधी। पंचायत उप निर्वाचन-2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने चिन्हित ग्राम पंचायत क्षेत्रों में शस्त्र लाइसेंस 2 सितंबर से 5 अक्टूबर 2026 तक निलंबित कर दिए हैं।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विकास मिश्रा ने आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17(3) के तहत यह आदेश जारी किया है। इसके तहत रामपुर नैकिन, सीधी, सिहावल, मझौली और कुसमी जनपद पंचायतों की चिन्हित ग्राम पंचायतों के लाइसेंसधारियों को अपने शस्त्र आदेश जारी होने के तीन दिवस के भीतर नजदीकी पुलिस थाने में जमा कर पावती लेने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन के अनुसार, यह कार्रवाई निर्वाचन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति की आशंका को रोकने के उद्देश्य से की गई है। आदेश का लाउडस्पीकर और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार व्यक्तिगत सूचना के समान माना जाएगा।
हालांकि, निर्वाचन कार्य में संलग्न शासकीय सेवक तथा बैंक एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के सुरक्षाकर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। पंचायत उप निर्वाचन की घोषणा के साथ जिले में आदर्श आचरण संहिता भी प्रभावशील है।




