सीधी
पंचायत उपचुनाव में संपत्ति विरूपण पर सख्ती, बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाना पड़ेगा भारी

सीधी। पंचायत उप निर्वाचन-2026 की घोषणा के साथ जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर विकास मिश्रा ने चुनाव प्रचार के दौरान संपत्ति विरूपण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।
निजी संपत्ति पर मालिक की लिखित अनुमति के बिना नारे, बैनर या अन्य प्रचार सामग्री लगाने पर कार्रवाई होगी। शासकीय भवनों, ट्रैफिक संकेतकों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर-बैनर लगाना भी प्रतिबंधित रहेगा।
निर्धारित स्थानों पर ही अनुमति और शुल्क जमा कर प्रचार सामग्री लगाई जा सकेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम, 1994 के तहत एक हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।




