क्राइम

हत्‍या के चिन्हित मामले में दो आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा

ar 728 ad
AR News Live

हत्‍या के चिन्हित मामले में दो आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा

बताया गया कि दिनांक 22.02.2022 को सूचनाकर्ता शोभनाथ वर्मा ने पुलिस सहायता केन्द्र जिला अस्पताल, सीधी में उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दी कि दिनांक 21.02.2022 को रात 09:00 बजे उसका भाई लल्लू वर्मा, भतीजा दिलीप वर्मा एवं भयाहू सविता वर्मा बहरी से काम करके अपने गांव चंदवाही आ रहे थे और जैसे ही विजय होटल के पास पहॅुचे तो मिठाईलाल गोड़ एवं बाबा गोड़, जो विजय होटल बहरी में काम करते हैं, पूर्व रंजिश की बात को लेकर मा- बहन की अश्‍लील गालियां एवं जान से मार देने की धमकी देने लगे। मना करने पर मिठाईलाल गोड ने लल्लू वर्मा के सिर में पलटा से मारा तो खून बहने लगा, बीच बचाव करने सविता वर्मा व दिलीप वर्मा आये तो बाबा गोड ने उन्हे डण्डे से मारा। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस चौकी जिला चिकित्सालय सीधी में अभियुक्तगण के विरूद्ध क्रमांक 019/22 अंतर्गत धारा 294,323,307,506,34 प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किया गया एवं उक्‍त प्रतिवेदन के आधार पर थाना बहरी में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 85/22 अन्तर्गत धारा 294,323,307,506,34 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। आहत लल्लू वर्मा को गंभीर चोटे होने से रीवा मेडिकल हास्पिटल में रेफर किया गया, किन्तु रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। श्रीमान् पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा उक्‍त प्रकरण को चिन्हित जघन्‍य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी मे चिन्हित कर विवेचना किये जाने के निर्देश जारी किये गये। पुलिस द्वारा प्रकरण में धारा 302 भा.द.वि. का इजाफा कर एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय सीधी के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 81/22 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री बृजेश किशोर पाण्‍डेय द्वारा अभियुक्तगण मिठाईलाल उर्फ दलप्रताप सिंह गोड़ एवं बाबा उर्फ अजय सिंह को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा अभियुक्त मिठाईलाल उर्फ दलप्रताप सिंह गोड़ तनय राजकरण सिंह गोड़ उम्र-23 वर्ष, निवासी ग्राम हरफरी चोलार, थाना चितरंगी, जिला-सिंगरौली (म.प्र.) को धारा 302 भा.दं.सं. के तहत आजीवन कारावास की सजा तथा 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास और धारा 323/34(2 काउण्ट) भा.दं. सं. के तहत दण्डनीय अपराध के लिए 1000-1000/- रूपये (प्रत्येक काउण्ट) के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 1-1 माह (प्रत्येक काउण्ट) के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा एवं अभियुक्‍त बाबा उर्फ अजय सिंह तनय सर्यू भान सिंह गोड़ उम्र-21 वर्ष, निवासी ग्राम करहिया, थाना चितरंगी, जिला-सिंगरौली (म.प्र.) को धारा 302/34 भा.दं. सं. के तहत आजीवन कारावास की सजा तथा 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास और धारा 323 (2 काउण्ट) भा.दं.सं. के तहत दण्डनीय अपराध के लिए 1000-1000/- रूपये (प्रत्येक काउण्ट) के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 1-1 माह (प्रत्येक काउण्ट) के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त अर्थदण्ड की राशि जमा किये जाने पर आहतगण दिलीप वर्मा एवं सविता वर्मा को 3000-3000/- रूपये की राशि प्रतिकर स्वरूप एवं इसके अतिरिक्त मृतक लल्लू वर्मा के विधिक वारिसान को शेष अर्थदण्ड की राशि प्रतिकर स्वरूप प्रदान किये जाने का भी आदेश पारित किया गया। प्रकरण के शीघ्र निराकरण में कोर्ट मोहर्रिर श्री अजमेर सिंह, आर. 566 द्वारा आवश्‍यक सहयोग प्रदान करते हुए साक्षियों को समय-समय पर संमंस /वारण्‍ट जारी कर माननीय न्‍यायालय के समक्ष आहूत कराया गया।

 

 


AR News Live
ar 728 ad
ar 728 ad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ar 728 ad
Back to top button