अवयस्क बालक के साथ लैंगिक अपकृत्य करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष का सश्रम कारावास

अवयस्क बालक के साथ लैंगिक अपकृत्य करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष का सश्रम कारावास
पीडित बालक द्वारा अपने बयानो से पलट जाने के बावजूद भी न्यायालय ने दी आरोपी को सजा
इंदौर :- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि आज दिनांक को माननीय न्यायालय तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्रीमती सुरेखा मिश्रा, इंदौर, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) ने थाना चंदननगर, इंदौर के विशेष प्रकरण क्रमांक 75/2023 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी मोहम्मद सोहेल, उम्र 26 वर्ष, निवासी इंदौर को पॉक्सो एक्ट की धारा 5एम/6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी के निर्देशन पर अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई।
नोट :- न्यायालय द्वारा पीडि़त बालक को 40000 रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में दिलाये जाने की अनुशंसा की गई एवं न्यायालय ने अपने निर्णय में टिप्पणी की है कि यदि आरोपी के साथ उदारता का व्यवहार किया गया तो समाज पर विपरीत प्रभाव पडेगा इसलिए आरोपी के साथ उदारता नही बरती जानी चाहिए ।
अभियोजन मामले अनुसार पीड़ित बालक द्वारा अपने पिता एवं चाचा के साथ दिनांक 23-12-2022 को पुलिस थाना चंदन नगर, इंदौर में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह इंदौर में अपने माता-पिता के साथ रहता है तथा कक्षा दूसरी में पढ़ाई करता है। उसके पिता ने नया घर में लिया है, जिसमें लाईट का काम सोहेल कर रहा है। आज दिनांक 23-12-2022 को दोपहर 03 बजे वह अपने नये घर में सोहेल के लिये पानी लेकर गया था और फिर वह वहीं खेलने लगा। थोड़ी देर बाद सोहेल ने उसे आवाज देकर नट-बोल्ट पकड़ने के लिये बुलाया, तो वह वहां पर उसकी मदद कर रहा था, तभी सोहेल उसे हाथ पकड़कर अपने साथ बाथरूम में ले गया। उसने सोहेल से कहा कि बाथरूम में क्यों लेकर आये हो, तो सोहेल ने बोला कि चुपचाप खड़ा रह, वह जो कर रहा है, करने दे। उसके बाद सोहेल ने उसका पेंट उतारा और गंदी हरकत करने लगा। जब वह दर्द के कारण चिल्लाने लगा, तो सोहेल उससे बोला कि यह बात किसी को मत बताना, यदि यह बात किसी को बताई तो उसे जान से खत्म कर देगा। फिर मै डरकर अपने दूसरे घर जाकर अपनी मम्मी को पूरी बात बताई। उसके बाद मम्मी ने पापा को सारी बात बताई और फिर वह, पापा व चाचा नये वाले घर गये और सोहेल को साथ लेकर थाने पर आये। पीड़ित बालक की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना चंदन नगर, जिला इंदौर में अपराध कमांक 1230/22, धारा 377, 506 भा.दं.सं. एवं धारा 3/4 व 5 (एम)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की, विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया।




