मारपीट कर गंभीर चोट पहुचाने वाले आरोपीगण को हुई 01-01 वर्ष की सजा

मारपीट कर गंभीर चोट पहुचाने वाले आरोपीगण को हुई 01-01 वर्ष की सजा
संभागीय जनसम्पंर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी, भोपाल द्वारा बताया कि आज दिनांक 10/08/2023 माननीय न्यायालय श्री भारत सिंह रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के द्वारा आरोपीगण निशरल तोमर एवं अंनत धुरे को धारा 325/34 भादवि में के अपराध में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपीगण निशरल तोमर एवं अंनत धुरे को धारा 325/34 भादवि में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रियंका उपाध्याय द्वारा पैरवी की गई है ।
घटना का संक्षिप्त् विवरण :- दिनांक 29/11/2012 को फरियादी थाना टी.टी.नगर भोपाल में उपस्थित सूचना दी कि फरियादी अपने साथियों के साथ स्टोंपर लगाकर जे.सी.बी. मशीन से काम कर रहा था तभी आरोपीगण निश्चल एवं अनंत शराब पीकर अपनी बाईक से आये और स्टोपर से टकराकर बाईक से गिर गये। फरियादी जब उन्हें उठाने गया तो आरोपीगण ने कहा इतनी रात को काम क्यो कर रहे हो और लातघूसों से मारना शुरू कर दिया आरोपी निश्चिल ने अपने हाथ मे पहने हुये कडे से फरियादी मारा और फरियादी द्वारा अपना बचाव करने के लिये हाथ आगे कर दिया जिससे फरियादी का बाये हाथ में फैक्चर हो गया उक्त घटना की जानकारी फरियादी द्वारा पुलिस थाना टी.टी.नगर भोपाल में दी गई थाना द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है पुलिस द्वारा सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य, तथ्यों , वस्तु्ओं व दस्तोवजों एवं तर्को से सहमत होते हुये आरोपीगण निश्चल तोमर एवं अंनत धुरे को धारा 325/34 भादवि में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया गया है।


