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रिश्वत की मांग करने वाले पटवारी को 4 वर्ष की सजा व जुर्माना

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रिश्वत की मांग करने वाले पटवारी को 4 वर्ष की सजा व जुर्माना

शाजापुर। विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला शाजापुर (श्रीमती नीतूकांता वर्मा) के द्वारा आरोपी सीताराम चौहान पिता देवीसिंह चौहान पटवारी हल्का नंबर 23 तहसील बडौद जिला आगर मालवा (म.प्र.) को दोषी पाते हुये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000/- रू के जुर्मानें तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)बी सहपठित धारा 13(2) में चार वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000/- रू के जुर्मानें से दण्डित किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, आरोपी सीताराम चौहान ने दिनांक 11/09/2020 को व इसके पूर्व पटवारी हल्का नंबर – 23 ग्राम छायन तहसील बड़ौद, जिला आगर मालवा में पटवारी के पद पर पदस्थ रहते हुए आवेदक शंकर सिंह आर्य तथा उसके रिश्तेदार राधेश्याम, सरदार सिंह, गोकुल तथा लालसिंह निवासीगण ग्राम छायन के बीपीएल कार्ड बनवाने हेतु दिये गये आवेदनों पर टीप अंकित करने, सत्यापन व बीपीएल कार्ड संबंधी कार्य के एवज में आवेदक शंकर सिंह व उसके रिश्तेदारों से 10,000/- रूपये रिश्वत की मांग की, और 5000/- रूपये उसी समय रिश्वत राशि प्राप्त की तथा शेष बची हुई रिश्वत राशि 5000/- रूपये दिनांक 18/09/2020 को सुबह 10:45 बजे से 11:30 बजे के मध्य बजाज शोरूम के सामने श्रीकृष्ण फर्नीचर की दुकान के पीछे अपने किराये के कमरे में आवेदक शंकर सिंह आर्य से प्राप्त की।

लोकायुक्त पुलिस उज्जैन के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान विशेष न्या‍यालय शाजापुर में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सचिन रायकवार, विशेष लोक अभियोजक जिला शाजापुर द्वारा की गई।

माननीय न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार के द्वारा अंतिम तर्क प्रस्तुत किये। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को माननीय न्याययालय द्वारा दण्डित किया गया । प्रकरण में ट्रेप कार्यवाही उपपुलिस अधीक्षक वेंदात शर्मा विपुस्था लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के द्वारा की गई थी।

 

 


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